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Social Welfare

अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

भारत के असंगठित क्षेत्र के लिए सुरक्षित सेवानिवृत्ति

Posted On: 08 MAY 2025 3:43PM

परिचय

भारत के विशाल असंगठित कार्यबल के बीच दीर्घायु जोखिम और सेवानिवृत्ति सुरक्षा की कमी की दोहरी चुनौतियों को संबोधित करने के लिए केन्द्र सरकार ने 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना (एपीवाई) आरंभ की, जिसे 1 जून 2015 से लागू किया गया। यह योजना स्वैच्छित बचत को को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई थी, जो सेवानिवृति के बाद निर्धारित पेंशन लाभ प्रदान करती है, जो व्यक्ति के जुड़ने की आयु और अंशदान राशि से संबंधित है। यह योजना मुख्यत: गरीब और वंचित असंठित श्रमिकों को लक्षित करती है और देश की सबसे समावेशी एवं सुलभ सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बन चुकी है।

 

अप्रैल 2025 तक एपीवाई के तहत 7.65 करोड़ से अधिक ग्राहक पंजीकृत हुए हैं, 45,974.67 करोड़ रुपये का कोष बना है और इसमें महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है, जो अब लगभग 48 प्रतिशत है।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की मुख्य विशेषताएं

एपीवाई की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. लक्षित समूह

इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लक्षित करना है , जिनके पास अक्सर औपचारिक पेंशन कवरेज का अभाव होता है।

प्रारम्भ में यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध थी।

1 अक्टूबर 2022 से आयकरदाताओं को योजना से अयोग्य घोषित किया गया।

2. निर्धारित पेंशन लाभ

यह योजना अपने अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु में ग्राहकों को एक निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करती है।

उपलब्ध पेंशन स्लैब: 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये और 5,000 रुपये प्रति माह।

3. अंशदान अवधि और गणना

न्यूनतम अंशदान अवधि 20 वर्ष है , जो शामिल होने की आयु पर निर्भर करती है।

मासिक अंशदान निम्नलिखित के आधार पर भिन्न होता है:

  • पंजीकरण के समय आयु
  • वांछित पेंशन राशि

4. सरकार सह-अशंदान सुविधा (प्रारंभिक सदस्यों हेतु)

1 जून 2015 और 31 मार्च 2016 के बीच शामिल हुए पात्र सदस्यों के लिए (योजना जारी है, लेकिन इसमें सरकार का सह-योगदान नहीं है)।

  • सरकार ने कुल अंशदान का 50 प्रतिशत या 1,000 रुपये प्रति वर्ष (जो भी कम हो) 5 वर्षों के लिए सह-अंशदान पदान दिया।

· यह केवल उन ग्राहकों पर लागू होता था जो किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत कवर नहीं थे और न ही उस समय आयकरदाता थे।

5. प्रशासनिक निकाय

पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रशासित।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के ढांचे के अंतर्गत संचालित होती है।

पात्रता मानदंड

आवश्यकता

आयु

18 से 40 वर्ष

मासिक अंशदान

अटल पेंशन योजना के तहत 1,000  रुपये से 5,000 रुपये के बीच निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए, यदि कोई ग्राहक 18 वर्ष की आयु में इसमें शामिल होता है तो उसे 42 रुपये से 210 रुपये प्रति माह का योगदान करना होगा, या यदि वह 40 वर्ष की आयु में इसमें शामिल होता है तो उसे 291 रुपये से 1,454 रुपये प्रति माह का योगदान करना होगा।

प्रीमियम का भुगतान

मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक

न्यूनतम अंशदान अवधि

20 वर्ष या उससे अधिक

बैंक खाता

योगदान के स्वचालित डेबिट के लिए अनिवार्य

आयकरदाता की स्थिति

1 अक्टूबर 2022 से आयकरदाता पात्र नहीं हैं

 

ग्राहकों को लाभ

विशेषता

लाभ

गारंटीकृत मासिक पेंशन

60 वर्ष की आयु से मृत्यु तक 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक आजीवन पेंशन

पारिवारिक पेंशन प्रावधान

ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में, उसके पति/पत्नी को पेंशन मिलती है; नामिनी को धनराशि मिलती है

स्वचालित-डेबिट सुविधा

अंशदान ग्राहक के बैंक खाते से स्वतः ही कट जाता है

कर लाभ

एपीवाई के अंतर्गत अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी के तहत कटौती के लिए पात्र है (यदि योग्य हो)

 

निकास और निकासी विकल्प

60 वर्ष की आयु पर निकास : पूरी पेंशन शुरू होती है।

60 वर्ष की आयु से पहले निकास : केवल मृत्यु या असाध्य रोग की स्थिति में ही अनुमति है।

स्वैच्छिक निकास : इसकी अनुमति है, लेकिन ग्राहक को केवल किया गया अंशदान (ब्याज सहित) प्राप्त होता है और सरकारी सह-अंशदान (यदि कोई हो) जब्त हो जाता है।

सरकार और पीएफआरडीए द्वारा संयुक्त जागरूकता प्रयास

पेंशन निधि एवं विनियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने पिछले कुछ वर्षों में इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई पहल की हैं, जैसे:

राज्य और जिला स्तरों पर एपीवाई आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए

जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए

विभिन्न मीडिया चैनलों के जरिए से प्रचार

  • हिंदी, अंग्रेजी और संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं में एक पृष्ठ का सरल एपीवाई फ़्लायर/हैंडआउट जारी किया।

नियमित प्रदर्शन समीक्षा

आसान ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग के लिए ई-एपीवाई, नेट-बैंकिंग, मोबाइल ऐप और बैंक के वेब-पोर्टल जैसे ऑनलाइन चैनलों को सक्रिय किया।

प्रोटीन - सीआरए में एपीवाई हेल्प डेस्क और चैटबॉट एपीवाई ग्राहकों की सहायता के लिए कार्यरत हैं।

एपीवाई उपयोगकर्ता सेवाओं, एपीवाई लेनदेन सेवाओं, एपीवाई सूचना सेवाओं, एपीवाई पॉडकास्ट/वीडियो, एपीवाई कॉल सेंटर के लिए क्यूआर कोड एपीवाई के लाभों और एपीवाई ग्राहकों को दी जा रही सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उपलब्ध हैं।

निष्कर्ष

अटल पेंशन योजना देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का एक आधार बनकर उभरी है, खासकर इसके विशाल असंगठित कार्यबल के लिए लगभग 7.65 करोड़ ग्राहकों और लगातार बढ़ते पेंशन कोष के साथ यह योजना न केवल वृद्ध लोगों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है, बल्कि निम्न-आय वाले परिवारों के बीच दीर्घकालिक बचत की संस्कृति को भी बढ़ावा देती है। सरकार का डिजिटल एकीकरण, महिलाओं की भागीदारी और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच पर निरंतर ध्यान ने एपीवाई के दायरे को पूरे देश में विस्‍तारित करने में मदद की है। वित्त वर्ष 2024-25 में 55 प्रतिशत से अधिक नई ग्राहक महिलाएं हैं और इसी अवधि में कुल पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे अटल पेंशन योजना "सभी के लिए पेंशन" के अपने विज़न की ओर लगातार प्रगति कर रही है।

संदर्भ

वित्तीय सेवा विभाग

https://www.myscheme.gov.in/schemes/apy

https://x.com/PIB_India/status/1919627967057006866

https://pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=149101

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2098435

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU30_xZbQzy.pdf?source=pqals

https://npscra.nsdl.co.in/download/non-government-sector/all-citizens-of-india/forms/APY-FAQs.pdf

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2023/may/doc202359196701.pdf

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU979_kLGPmZ.pdf?source=pqals

https://atalpensionyojana.in/atal-pension-yojana-return-on-investment https://npscra.nsdl.co.in/nsdl/scheme-details/APY_Scheme_Details.pdf

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