वित्त मंत्रालय
आयकर नियमों में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि बैंक 28.02.2017 तक सभी वर्तमान बैंक खातों (बीएसबीडीए के अतिरिक्त) में पैन या फॉर्म नं. 60 (जहां पैन उपलब्ध नहीं है) प्राप्त करेंगे और उन्हें पैन के साथ जोडेंगे
Posted On:
08 JAN 2017 7:36PM by PIB Delhi
आयकर नियमों में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि बैंक 28.02.2017 तक सभी वर्तमान बैंक खातों (बीएसबीडीए के अतिरिक्त) में पैन या फॉर्म नं. 60 (जहां पैन उपलब्ध नहीं है) प्राप्त करेंगे और उन्हें पैन के साथ जोडेंगे, अगर पहले से ऐसा नहीं किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 15.12.2016 के परिपत्र के द्वारा यह अधिदेशित किया है कि वैसे खातों से नकदी की निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी जिनमें भारी मात्रा में क्रेडिट शेष/जमाएं हैं, अगर ऐसे खातों के संबंध में पैन या फॉर्म नं. 60 उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को, जिनके पास बैंक खाते हैं लेकिन जिन्होंने पैन या फॉर्म नं. 60 जमा नहीं किए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे बैंक में 28.02.2017 तक पैन या फॉर्म नं. 60 उपलब्ध करा दें।
बैंकों एवं डाकघरों को भी 01.04.2016 से 08.11.2016 तक ऐसे खातों में नकदी जमाओं के संबंध में सूचना देने को अधिदेशित किया गया है, जहां 09.11.2016 से 30.12.2016 तक की अवधि के दौरान नकदी जमाएं निर्धारित सीमाओं से अधिक हैं।
यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें पैन या फॉर्म नं. 60 प्राप्त करने की आवश्यकता है, वे सभी दस्तावेजों में पैन या फॉर्म नं. 60 दर्ज कराएंगे और आयकर विभाग को प्रस्तुत सभी रिपोर्टों में इसे उद्धृत करेंगे।
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वीएल/एसकेजे/डीए- 65
(Release ID: 1480170)
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