कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

आईआरएस (आयकर) अधिकारियों ने अपनी पदोन्नति के मामले में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्रं सिंह से आवश्यक कदम उठाने की मांग की

प्रविष्टि तिथि: 10 JAN 2017 8:37PM by PIB Delhi

वर्ष 2008 बैच के भारतीय राजस्‍व सेवा/आईआरएस (आयकर) अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां केन्‍द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार), पीएमओ, कार्मिक, लोक शि‍कायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्‍य मंत्री डॉ. जितेन्‍द्र सिंह से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी पदोन्‍नति के मामले में डॉ. जितेन्‍द्र सिंह से आवश्‍यक कदम उठाने की मांग की।

मंत्री महोदय को पेश किये गये एक ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल के सदस्‍यों ने यह दावा किया कि मौजूदा आईआरएस भर्ती नियम, 2015 के मुताबिक आईआरएस (आयकर) में जेएजी (कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) के स्‍तर के पदों पर भर्ती का एकमात्र तरीका पदोन्‍नति ही है। वर्ष 2008 के बैच के अधिकारियों को 1 जनवरी, 2013 को एसटीएस (वरिष्ठ टाइम-स्केल) में डाल दिया गया था, जिसके तहत वे 1 जनवरी, 2018 को नियमित सेवा के पांच वर्ष पूरे कर लेंगे। ज्ञापन में पदोन्नति के लिए ढील देने की मांग की गई है, ताकि वे 1 अप्रैल, 2017 से उच्चतर ग्रेड हासिल कर सकें।

इस ज्ञापन में यह संज्ञान में लाया गया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) उच्‍चतर जेएजी स्‍तर पर पदोन्‍नति के लिए वर्ष 2002 से लेकर वर्ष 2007 तक के बैचों के एसटीएस स्‍केल वाले आईआरएस के पात्र सेवा अधिकारियों को ढील देता रहा है। अत: उनके  मामले में भी इसी तरह की तरजीह दी जा सकती है।  

   

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वीके/आरआरएस/वीके-94


(रिलीज़ आईडी: 1480308) आगंतुक पटल : 23