श्रम और रोजगार मंत्रालय

समझौते पर त्रिपक्षीय समिति की 38वीं बैठक (सीओसी)

प्रविष्टि तिथि: 12 JAN 2017 4:43PM by PIB Delhi

समझौते पर त्रिपक्षीय समिति की 38वीं बैठक (सीओसी) नई दिल्‍ली में 10 जनवरी, 2017 को श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव श्रीमती एम. सत्‍यवती की अध्‍यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, नियोक्‍ता संगठनों, राज्‍य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, आईएलओ के प्रतिनिधियों और श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया।

सचिव (श्रम और रोजगार) ने समिति को बताया कि त्रिपक्षीय समिति भारत में श्रम नीति की प्रक्रिया का अभिन्‍न अंग रही है। सीओसी को अंतर्राष्‍ट्रीय श्रम मानकों की पुष्‍टि में अब तक हुई प्रगति पर चर्चा करने और भविष्‍य के रोडमैप की सिफारिश करने की शक्‍ति प्राप्‍त है। सीओसी ने रोजगार और कार्य में प्रवेश की न्‍यूनतम आयु से संबंधित समझौता संख्‍या 138, बाल श्रम के विकृत रूप से संबंधित समझौता संख्‍या 182, संघ बनाने की स्‍वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित समझौता संख्‍या 87, संगठन बनाने तथा सामूहिक रूप से किसी समझौते पर बातचीत करने से संबंधित समझौता  संख्‍या 98, मैरिटाइम श्रम समझौता 2006, नाविक पहचान दस्‍तावेज से संबंधित समझौता संख्‍या 185, व्‍यावसायिक सुरक्षा तथा स्‍वास्‍थ्‍य ढांचे को प्रोत्‍साहित करने संबंधी समझौता संख्‍या 187, सड़क परिवहन में काम के घंटे तथा विश्राम की अवधि से संबंधित समझौता संख्‍या 153 को लेकर हुई प्रगति तथा मानक समीक्षा व्‍यवस्‍था पर कार्य समूह की रिपोर्ट पर विचार किया।

समिति ने समझौता संख्‍या 187, 153 के क्षेत्र में हुई प्रगति पर संतोष व्‍यक्‍त किया और मानक समीक्षा व्‍यवस्‍था में अंतर्राष्‍ट्रीय श्रम संगठन के कार्य में भारत के योगदान की समीक्षा की।

सीओसी ने  संघ बनाने की स्‍वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित समझौता संख्‍या 87, संगठित होने की स्‍वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित समझौता संख्‍या 98 की पुष्‍टि से संबंधित विषयों पर विचार के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा अंतर्राष्‍ट्रीय श्रम संगठन नई दिल्‍ली कार्यालय के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाने का निर्णय लिया।

  

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वीके/एकेजी/एसकेपी


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