जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
महानदी और इसकी सहायक नदियों पर विचार-विमर्श समिति गठित की गई
प्रविष्टि तिथि:
19 JAN 2017 7:05PM by PIB Delhi
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने महानदी और इसकी सहायक नदियों के जल की उपलब्धता एवं उपयोग का आकलन करने के लिए एक विचार-विमर्श समिति गठित की है। समिति महानदी से संबंधित मौजूदा जल बंटवारा समझौतों पर भी गौर करेगी और इन नदियों के जल की उपलब्धता एवं उपयोग के संबंध में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड के दावों पर विचार करेगी।
महानदी बेसिन के जल के उपयोग के संबंध में आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत ओडिशा राज्य की शिकायत के संदर्भ में यह समिति गठित की गई है। केंद्रीय जल आयोग के सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी) इस समिति की अध्यक्षता करेंगे और इसमें 11 अन्य सदस्य होंगे। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं झारखंड राज्यों और केंद्रीय कृषि मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, भारतीय मौसम विभाग और केंद्रीय जल आयोग के प्रतिनिधिगण भी इन सदस्यों में शामिल हैं। समिति से अपनी रिपोर्ट तीन माह के भीतर पेश करने को कहा गया है।
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वीके/आरआरएस/एसकेपी- 210
(रिलीज़ आईडी: 1480792)
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