इस्पात मंत्रालय
कुछ इस्पात उत्पादों पर न्यूनतम आयात मूल्य के बारे में स्पष्टीकरण
Posted On:
24 JAN 2017 6:48PM by PIB Delhi
केंद्रीय इस्पात मंत्री के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्टों की तरफ ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। रिपोर्टों से यह आभास होता है कि इस्पात पर न्यूनतम आयात मूल्य को 4 फरवरी, 2017 के बाद समाप्त कर दिया जाएगा।
इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि मंत्री महोदय ने विस्तृत संदर्भ में यह कहा था कि भारतीय इस्पात उद्योग को बराबरी के आधार पर काम करने की सुविधा दी जाएगी। चौधरी विरेन्द्र सिंह ने जोर दिया था कि न्यूनतम आयात मूल्य एक अल्पकालीन उपाय है और उसकी कोई स्थाई प्रकृति नहीं है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अनुचित कारोबारी गतिविधियों को समाप्त करने के स्थाई उपाय कर रही है। कुल 124 इस्पात उत्पादों को अस्थाई एंटी-डंपिंग शुल्क के दायरे में लाया गया है और जल्द ही इसके संबंध में अंतिम आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
एंटी-डंपिंग उपायों और सुरक्षा के परिणामस्वरूप जिन 173 उत्पादों पर पहले न्यूनतम आयात मूल्य लागू किया गया था, उनमें से न्यूनतम आयात मूल्य के तहत केवल 19 उत्पादों को मौजूदा स्तर पर अधिसूचित किया गया है। ये उत्पाद कलर-कोटेड इस्पात से संबंधित हैं ताकि शुल्क वंचन को रोका जा सके। कलर-कोटेड इस्पात के दो उत्पाद पहले से ही एंटी-डंपिंग शुल्क के दायरे में हैं।
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वीके/एकेपी/सीएस – 253
(Release ID: 1481156)
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