वित्‍त मंत्रालय

आम बजट 2017-18 में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के साथ-साथ कैशलेस लेन-देन वाले उपकरणों पर सीमा एवं उत्पाद शुल्क में कटौती का प्रस्ताव

प्रविष्टि तिथि: 01 FEB 2017 12:18PM by PIB Delhi
 

 

केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 पेश करते हुए अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के साथ-साथ कैशलेस लेन-देन उपकरणों के निर्माण पर सीमा शुल्‍क एवं उत्‍पाद शुल्‍क में उल्‍लेखनीय कटौती करने की घोषणा की।

सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत घरेलू मूल्‍यवर्धन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत वित्‍त मंत्री ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी अनेक वस्‍तुओं पर सीमा शुल्‍क एवं उत्‍पाद शुल्‍क घटाने का प्रस्‍ताव किया है।

वित्‍त मंत्री ने कैशलेस लेन-देन वाले उपकरणों से जुड़ी कुछ विशेष वस्‍तुओं पर शून्‍य सीमा शुल्‍क एवं उत्‍पाद शुल्‍क का प्रस्‍ताव किया है, ताकि इन उत्‍पादों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके।

बजट में वित्‍त अधिनियम, 2005 की धारा 85 के तहत तम्‍बाकू एवं इससे संबंधित अनेक उत्‍पादों पर उत्‍पाद शुल्‍क बढ़ाने और अतिरिक्‍त शुल्‍क लगाने का प्रस्‍ताव किया गया है।

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वि.लक्ष्‍मी/अमित/सुविधा/जितेन्‍द्र/मनीषा/राजीवरंजन/प्रवीन/इन्‍द्रपाल/सुनील/राजीव/सागर/महेश/हरेन्‍द्र/गीता/लोकेश-29

 


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