वित्‍त मंत्रालय

राजनीतिक पार्टियां एक व्‍यक्ति से 2000 रुपए से अधिक नगद चंदा नहीं ले सकतीं: दानदाताओं से चैक या डिजिटल माध्‍यम से चंदा प्राप्‍त कर सकती हैं:निर्धारित समय सीमा के भीतर आय कर रिटर्न भरना होगा।

राजनीतिक दलों द्वारा चंदा लेने में सुविधा के लिए बैंक चुनावी बांड जारी करेंगे।

प्रविष्टि तिथि: 01 FEB 2017 12:24PM by PIB Delhi


 
 

केंद्रीय वित्‍त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टी एक व्‍यकित से अधिकतम दो हजार रुपए का नगद चंदा ले सकती है। राजनीतिक दलों की वित्‍त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के कदमों के बारे में बताते हुए वित्‍त मंत्री ने प्रस्‍ताव किया कि राजनीतिक दलों को चंदा लेने में सुविधा के लिए बैंक चुनावी बांड जारी करेंगे।  

अपने बजट भाषण में वित्‍त मंत्री श्रीअरुण जेटली ने कहा कि राजनीतिक पार्टिंयां चैक या डिजिटल माध्‍यम से चंदा प्राप्‍त करने की पात्र होंगी। उन्‍होंने कहा कि प्रत्‍येक राजनीतिक पार्टी को निर्धारित समय सीमा के भीतर आय कर रिटर्न भरना होगा।

राजनीतिक पार्टियों की वित्‍त पोषण प्रणाली में सुधार लाने के महत्‍वपूर्ण कदम के बारे में श्री जेटली ने कहा कि राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जल्‍द ही अधिकृत बैंकों से चुनावी बांड जारी किए जाएंगे। वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकार जल्‍द ही इस संबंध में एक योजना का ढांचा तैयार करेगी और चुनावी बांड जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्‍ताव किया गया है। उन्‍होंने कहा कि चंदा देने वाले केवल चैक और डिजिटल भुगतान कर मान्‍यता प्राप्‍त बैंकों से बांड खरीद सकते हैं। उन्‍होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्धारित बैंक खाते में ये बांड परिशोध्‍य होंगे।

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