वित्‍त मंत्रालय

वित्‍त मंत्रालय ने वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्‍वयन के लिए केन्‍द्रीय आबकारी और सीमा शुल्‍क बोर्ड (सीबीईसी) के फील्‍ड संगठनों के पुनर्गठन प्रस्‍ताव को मंजूरी प्रदान की; वैधानिक मंजूरी मिलने के बाद सीबीईसी को केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर और सीमा शुल्‍क बोर्ड (सीबीआईसी) का नया नाम दिया जायेगा।

प्रविष्टि तिथि: 25 MAR 2017 8:46PM by PIB Delhi

 केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री श्री अरूण जेटली ने वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्‍वयन के लिए केन्‍द्रीय आबकारी और सीमा शुल्‍क बोर्ड (सीबीईसी) के फील्‍ड संगठनों के पुनर्गठन प्रस्‍ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। सीबीईसी के अंतर्गत केन्‍द्रीय आबकारी और सेवा कर के मौजूदा संगठनों का पुनर्गठन किया जा रहा है ताकि प्रस्‍तावित वस्‍तु एवं सेवा कर कानूनों के प्रावधानों का कार्यान्‍वयन और प्रवर्तन किया जा सके।

वैधानिक मंजूरी मिलने के बाद सीबीईसी को केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर और सीमा शुल्‍क बोर्ड का नया नाम दिया जायेगा। प्रस्‍तावित सीबीआईसी, अन्‍य बातों के अलावा सभी फील्‍ड संगठनों और निदेशालयों के कामकाज पर निगरानी रखेगा और केन्‍द्रीय आबकारी लेवी और सीमा शुल्‍क कार्यों को जारी रखते हुए, जीएसटी के संबंध में नीति तैयार करने में सरकार की सहायता करेगा। 

सीबीआईसी के अंतर्गत 21 जोन, 15 उपायुक्‍त कार्यालयों सहित 101 जीएसटी कर दाता सेवाएं आयुक्‍त कार्यालय, 768 डिविजन, 3969 रेंज, 49 ऑडिट आयुक्‍त कार्यालय और 50 अपील आयुक्‍त कार्यालय होंगे। सुदृढ़ आईटी नेटवर्क के लिए सीबीईसी के अंतर्गत प्रणाली महानिदेशालय को सुदृढ़ किया जा रहा है।

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वि कासोटिया/आरएसबी/


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