वित्त मंत्रालय
एफएटीसीए की वैकल्पिक प्रक्रिया के अन्तर्गत आयकर नियम 1962 के नियम 114 एच(8) में वित्तीय खातों को बंद करने की समय सीमा
प्रविष्टि तिथि:
11 APR 2017 7:51PM by PIB Delhi
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एफएटीसीए को लागू करने के लिए अमेरिका के साथ अन्तर सरकारी समझौता(आईजीए) 31 मार्च 2015 को किया गया। आयकर नियम 1962 के नियम 1114एच(8) में वैकल्पिक प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई हैं। वित्तीय संस्थानों को स्वयं प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और 1 जुलाई 2014 से 31 अगस्त 2015 तक सभी निजी और कम्पनी खातों पर विचार करना होगा। ऐसा स्वयं प्रमाणन, प्रलेखन को 31 अगस्त 2016 तक वित्तीय संस्थानों को प्राप्त करना था अन्यथा उन्हें खाता बंद करना पड़ता और पहले से जारी खाते के लिए निर्धारित सतर्कता प्रक्रिया के अनुसार रिपोर्ट करनी होती।
हितधारकों की कठिनाईयों को देखतेहुए 3 अगस्त 2016 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया कि जिन मामलों में स्वयं प्रमाणन नहीं हुआ है उन मामलों में 31 अगस्त 2016 तक वित्तीय संस्थानों को खाता बंद नहीं करना पड़ेगा। वित्तीय संस्थानों को यह सलाह भी दी गई कि वे स्वयं प्रमाणन प्राप्ति सहित सभी सतर्कता कार्य पूरा करें।
वित्तीय संस्थानों ने अध्यव्यवसाय के लिए प्रक्रिया पूरी की संशोधित समयसीमा के बारे में पूछताछ की है। वित्तीय संस्थानों को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं प्रमाण प्राप्त करने का प्रयास करें। खाताधारकों को सूचित किया जाता है कि 30 अप्रैल 2017 तक स्वयं प्रमाण प्राप्त नहीं होने पर खाते बंद करदिए जायेंगे। इसका अर्थ यह होगा कि ऐसे खातों में वित्तीय संस्थान खाताधारक को कोई लेनदेन करने से रोकेंगे।
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वीके/एजी/आरएन- 1002 |
(रिलीज़ आईडी: 1487603)
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