वित्‍त मंत्रालय

जीएसटी लागू होने के बाद आम आदमी के दैनिक उपयोग वाली उपभोक्‍ता वस्‍तुएं सस्‍ती हो जाएंगी

प्रविष्टि तिथि: 08 JUN 2017 7:34PM by PIB Delhi

जीएसटी कानून के 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी हो जाने के बाद निम्‍नलिखित वस्‍तुओं पर जीएसटी (वस्‍तु एवं सेवा कर) शून्‍य दर के साथ लागू होगा।

इसके परिणामस्‍वरूप निम्‍नलिखित वस्‍तुएं आम आदमी को सस्‍ती मिलेंगी :

  1. खाद्यान्‍न एवं आटा
  • मोटे अनाज
  • दालें
  • आटा
  • मैदा
  • बेसन

 

पंजीकृत ट्रेडमार्क वाली वस्‍तुओं को छोड़कर जिनके मामले में जीएसटी 5 फीसदी की दर से लगेगा।

  1. ताजा दूध
  2. ताजा सब्जियां एवं ताजे फल
  3. मुरमुरा (मूरी)
  4. सामान्‍य नमक
  5. पशु चारा
  6. कार्बनिक खाद
  7. जलावन लकड़ी
  8. कच्‍चा रेशम/कच्‍चा ऊन/जूट
  9. हस्‍त संचालित कृषि उपकरण

 

इन वस्‍तुओं पर कुछ भी जीएसटी न लगने के कारण इनमें से ज्‍यादातर वस्‍तुओं की कीमतें इनके मौजूदा मूल्‍यों की तुलना में लगभग 4-5 फीसदी कम हो जाने यानी इस हद तक सस्‍ती हो जाने की आशा है।

*****

वीके/आरआरएस/जीआरएस  – 1670


(रिलीज़ आईडी: 1492302) आगंतुक पटल : 25