वित्त मंत्रालय
शारीरिक दृष्टि से बाधित व्यक्तियों से सम्बद्ध वस्तुओं पर जीएसटी की दरों के बारे में स्पष्टीकरण
Posted On:
04 JUL 2017 4:57PM by PIB Delhi
शारीरिक दृष्टि से बाधित व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त कुछ विशेष वस्तुओं पर जीएसटी की दरों को लेकर कुछ सवाल उठाए जा रहे थे। इस मामले में नीचे स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है-
शारीरिक दृष्टि से बाधित व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त सहायक उपकरण और उनके पुनर्वास में काम आने वाली निम्नांकित वस्तुओं पर जीएसटी की दर 5% रखी है:
1) ब्रेल राइटर्स और ब्रेल राइटिंग उपकरण;
2) ब्रेल फ्रेम, स्लेटें, राइटिंग गाइड, स्क्रिप्ट राइटिंग गाइड्स, स्टाइली ब्रेल इरेजर्स;
3) बेंत, इलेक्ट्रोनिक एड्स जैसे सोनिक गाइड;
4) ऑप्टिकल, पर्यावरण सेंसर्स;
5) ट्रेलर फ्रेम जैसे अर्थमेटिक्स उपकरण (अर्थमेटिक और ऐल्जेबरा टाइप), क्यूबैरिथम, स्पीकिंग या ब्रेल कैल्कुलेटर;
6) जिओमैट्रिकल उपकरण जैसे संयुक्त ग्राफ और गणितीय डिमांस्ट्रेशन बोर्ड, ब्रेल प्रोट्रैक्टर्स, स्केल्स आदि।
7) इलेक्ट्रोनिक मापन उपकरण जैसे कैलिपर्स, माइक्रोमीटर्स, कॉम्पैरेटर्स, गेज, आदि।
8) ड्राफ्टिंग, ड्राइंग एड्स, टैक्टाइल डिस्प्ले;
9) विशेष रूप से अडेप्टिड क्लॉक और घडियां;
10) ऑर्थोपीडिक अप्लाइंसिस जो प्रथम अनुसूची के शीर्ष संख्या 90.21 के अंतर्गत् आती हैं;
11) व्हील चेयर्स जो प्रथम अनुसूची के शीर्ष संख्या 87.13 के अंतर्गत् आती हैं;
12) कृत्रिम इलेक्ट्रोनिक लैरिंक्स और उनके हिस्से पुर्जे;
13) कृत्रिम इलेक्ट्रोनिक इयर्स (कोच्लियर इम्प्लांट);
14) टॉकिंग बुक्स और लार्ज प्रिन्ट बुक्स, ब्रेल एम्बोसिर्स आदि;
यह सूची संकेतात्मक है। इसमें और भी बहुत से उपकरण शामिल हैं जिनका इस्तेमाल दिव्यांग जनों द्वारा किया जाता है। इन उपकरणों और सहायक वस्तुओं के विनिर्माण में काम आने वाली सामग्री और कच्चे माल पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत रखी गई है।
वीके/आरएसबी/आरके– 1941
(Release ID: 1494484)
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