श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों में समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ईपीएफओ के योगदान एवं भुगतान के लिए बहु-विकल्पीय बैंकिंग प्रणाली
प्रविष्टि तिथि:
05 JUL 2017 5:51PM by PIB Delhi
ईपीएफओ ने 'कारोबार करने में आसानी' की सुविधा के लिए सरकार के जनादेश को ध्यान में रखते हुए एक कदम आगे बढ़ाया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बंडारु दत्तात्रेय की उपस्थिति में ईपीएफओ ने नियोक्ताओं से बकाये ईपीएफ के संग्रहण और लाभार्थियों को भुगतान के लिए पहले की एकल बैंकिंग प्रणाली की जगह बहु-विकल्पीय बैंकिंग प्रणाली की सुविधा के लिए समझौता किया है। बकाये ईपीएफ का संग्रहण भारतीय स्टेट बैंक के अलावा, पीएनबी, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जरिए सीधे ऑनलाइन कराया जा रहा है।
अब ईपीएफओ ने पांच अन्य बैंकों- बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ बिना लेन-देन शुल्क के प्रेषण के संग्रहण और लाभार्थियों को भुगतान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया।
इस समझौते से नियोक्ताओं को अपने ईपीएफ की बकाया राशि बिना किसी परेशानी के कहीं भी किसी भी तरीके से जमा करने की सुविधा होगी। पीएफ सदस्यों को भी अब उनके बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जा सकेगा।
समझौते पर हस्ताक्षर करने के परिणामस्वरूप, इन बैंकों के साथ बैंक खाता रखने वाले नियोक्ता ईपीएफ की बकाया राशि सीधे ईपीएफओ के खाते में इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए जमा कर सकते हैं।
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वीके/एके/डीके- 1963
(रिलीज़ आईडी: 1494617)
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