वित्त मंत्रालय
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 5 सितारा होटल सहित किसी भी होटल में प्रति यूनिट आवास की घोषित दर सूची यदि 7500 रूपये प्रति यूनिट प्रतिदिन से कम है तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसलिए जीएसटी की लागू दर निर्धारित करने के लिए होटलों की स्टार रेटिंग अप्रासंगिक है।
प्रविष्टि तिथि:
18 JUL 2017 3:48PM by PIB Delhi
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ऐसा संदेह व्यक्त करने वाली रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि पांच सितारा होटलों को 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा, चाहे उनकी प्रति यूनिट आवास की घोषित दर सूची कुछ भी हो। इस संदर्भ में, एतद् द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि पांच सितारा होटलों सहित किसी भी होटल में प्रति यूनिट आवास की घोषित दर सूची यदि 7500 रूपये प्रति यूनिट प्रतिदिन से कम है तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसलिए जीएसटी की लागू दर निर्धारित करने के लिए होटलों की स्टार रेटिंग अप्रासंगिक है।
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वीके/आईपीएस/एसके-3030 |
(रिलीज़ आईडी: 1495973)
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