वित्‍त मंत्रालय

जीएसटी प्रणाली अपनाने पर उत्पन्न करदाताओं की चिंताएं दूर करने हेतु सरकार ने कंपोजिशन लेवी के लिए सूचना दाखिल करने (सूचना फॉर्म जीएसटी सीएमपी-01 दाखिल करना) की समय सीमा 16 अगस्त, 2017 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है 




पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करने की अवधि 30 सितंबर, 2017 तक बढ़ाई जा रही है 

प्रविष्टि तिथि: 22 JUL 2017 8:18PM by PIB Delhi
 

       सरकार 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी प्रणाली अपनाने के कारण करदाताओंविशेष रूप से छोटे करदाताओं के समक्ष उत्‍पन्‍न समस्‍याओं या चिंताओं से अवगत है।  

   कंपोजिशन योजना के तहत कर का भुगतान करने के लिए अस्थायी रूप से इस प्रणाली या व्‍यवस्‍था को अपनाने वाले छोटे करदाताओं का अनुपालन भार कम करने हेतु कंपोजिशन लेवी के लिए सूचना दाखिल करने (सूचना फॉर्म जीएसटी सीएमपी-01 दाखिल करना) की समय सीमा 16 अगस्त, 2017 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

   इसी प्रकार वैसे करदाता जो मौजूदा कानूनों के तहत पंजीकृत होने के कारण अस्थायी रूप से इस प्रणाली में स्थानांतरित हुए थेलेकिन जिन्‍हें जीएसटी प्रणाली के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं रह गई हैउनके लिए पंजीकरण रद्द करने हेतु आवेदन करने की अवधि 30 सितंबर2017 तक बढ़ाई जा रही है। प्रासंगिक अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं।  

 

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वीएल/आरआरएस/एमबी- 3100   


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