वित्त मंत्रालय
रिफंड से संबंधित मामलों में अनिवासियों द्वारा किसी एक विदेशी बैंक खाते का विवरण देना वैकल्पिक
प्रविष्टि तिथि:
24 JUL 2017 11:02AM by PIB Delhi
आयकर रिटर्न को प्रोसेस या संसाधित करने पर उत्पन्न रिफंड (या धन वापसी) को वर्तमान में सीधे करदाताओं के बैंक खाते में जमा कराया जाता है। बैंक खाते में रिफंड सीधे जमा कराने के लिए उस बैंक खाते का विवरण उपलब्ध होना पूर्व शर्त है, जिसमें यह रकम जमा कराई जाने वाली है।
आकलन वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न फार्म 30 मार्च 2017 को अधिसूचित किए गए थे। इसके बाद से अनिवासियों की ओर से अनेक अभिवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कहा गया है कि उन्हें भारत में बैंक खाता न होने और इस उद्देश्य के लिए आयकर रिटर्न के अधिसूचित फॉर्म में विदेशी बैंक खाते का विवरण देने के लिए अलग से कोई कॉलम न होने की वजह से रिफंड प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही हैं।
इसके मद्देनजर उन अनिवासियों, जिनका भारत में बैंक खाता नहीं है और जो आयकर रिफंड का दावा कर रहे हैं, के लिए रिफंड उपादेयता में बैंक खाते का विवरण देने की सुविधा प्रदान की गई है। इसलिए जो अनिवासी रिफंड का दावा नहीं कर रहे अथवा वे अनिवासी जो रिफंड का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन भारत में उनका बैंक खाता है, उन्हें आयकर रिटर्न में अपने विदेशी बैंक खाते का विवरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जो अनिवासी आयकर रिफंड का दावा कर रहे हैं और भारत में उनका बैंक खाता नहीं है, तो वे रिफंड जारी कराने के लिए अपनी आयकर रिटर्न में अपनी इच्छा से एक विदेशी बैंक खाते का विवरण जमा करा सकते हैं।
वीके/आरके/एसके -3117
(रिलीज़ आईडी: 1497004)
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