संचार मंत्रालय

भारत में कड़े ईएमएफ विकिरण नियम – मनोज सिन्हा

प्रविष्टि तिथि: 26 JUL 2017 7:08PM by PIB Delhi
 

      

        संचार मंत्री श्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि अत्याधुनिक सुविधाओं जैसे 4जी, 5जी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) सहित समेकित सेवाओं के प्रावधान के लिए जरूरी है कि दूरसंचार सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क का विस्तार करें ताकि उन सभी स्थानों पर पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित हो सके जहां ऐसी सेवाएं प्रदान करने की जरूरत है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि 31 मई 2017 तक देश में विभिन्न टीएसपी द्वारा कुल 4,48,273 मोबाइल टॉवर स्थापित किये जा चुके थे।

        मोबाइल टॉवरों से ईएमएफ विकिरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में दूर संचार विभाग ने नॉन आयोनाइजिंग रेडियेशन प्रोटेक्शन (आईसीएनआईआरपी) के बारे में अंतर्राष्ट्रीय आयोग के दिशा–निर्देशों को अपनाया है जो मोबाइल टॉवरों से होने वाले इलेक्ट्रोमैगनेटिक विकिरण के संदर्भित स्तरों के प्रतिबंध और सीमा के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित हैं। एक अंतर मंत्रालयी समिति की सिफारिशों के आधार पर एक सितंबर 2012 से इन सीमाओं को आईसीएनआईआरपी द्वारा तय और डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित सीमाओं से दस गुना और अधिक कड़ा किया गया है।

 

 

 वीके/केपी/एम 3156


(रिलीज़ आईडी: 1497323) आगंतुक पटल : 37