श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्रमिकों की संशोधित एकीकृत आवास योजना के लिए दिशा निर्देश
प्रविष्टि तिथि:
09 AUG 2017 6:33PM by PIB Delhi
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श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों की संशोधित एकीकृत आवास योजना (आरआईएचएस) के लिए दिशा निर्देश जारी किया है।
इस योजना के तहत मकान बनाने के लिए प्रति श्रमिक 1,50,000 रूपये की सब्सिडी 3 किश्तों में लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे दी जाती है। यह योजना बीड़ी/ लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खानों (आईओएमसी) / चूना पत्थर अयस्क खानों, डोलोमाइट अयस्क खानों (एलएसडीएम) / मीका खानों और साइन उद्योग में काम कर रहे श्रमिकों के लिए है।
मंत्रालय श्रमिकों को मकान बनाने के लिए आवासीय सब्सिडी देता है। वित्त वर्ष 2017-18 में इसके लिए 60,95,54,000 रूपये का आवंटन किया गया था और चालू वर्ष में 8000 मकानों को स्वीकृति देने का प्रस्ताव है। अगले वित्त वर्ष में मकान निर्माण बजट आवंटन पर निर्भर करेगा।
यह जानकारी श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
वीके/एकेजी/एस–3327
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(रिलीज़ आईडी: 1499035)
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