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केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 22वीं बैठक 6 अक्टूबर, 2017 को आयोजित की गई जिसमें हुए विचार-विमर्श के अनुसार कई वस्तुओं पर देय जीएसटी दरों और कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं के आयात पर देय आईजीएसटी दरों में निम्नलिखित परिवर्तनों की सिफारिश की गई है।
ए. निम्नलिखित वस्तुओं पर देय जीएसटी में कमी की गई है
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क्रं.स.
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अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ आइटम
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विवरण
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वर्तमान जीएसटी दर
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जीएसटी काउंसिल द्वारा अनुशंसित जीएसटी दर
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1.
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0804
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सूखे आम स्लाइस
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12%
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5%
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2.
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1905 अथवा 2106
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खाखरा एवं सादी चपाती/रोटी
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12%
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5%
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3.
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19 अथवा 21
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यूनिट कंटेनरों में रखे गए ऐसे तैयार खाद्य पदार्थ जिन्हें केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के तहत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच मुफ्त वितरित किया जाना है। निर्दिष्ट शर्तें लागू [फुट नोट 1]
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18%
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5 %
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4.
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21
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ऐसे नमकीन जो यूनिट कंटेनर में नहीं रखे गए हों और,
(क) कोई पंजीकृत ब्रांड नाम वाला नमकीन न हो अथवा
(b) कोई ऐसा ब्रांड नाम न हो जिस पर कोई कार्रवाई योग्य दावा अथवा किसी न्यायालय में लागू करने योग्य अधिकार उपलब्ध है [उन ब्रांडों के अलावा जिस पर किसी भी कार्रवाई योग्य दावे या इस तरह के ब्रांड नाम के संबंध में लागू करने योग्य अधिकार को स्वेच्छा से पहले ही छोड़ दिया गया है)
[फुट नोट 2]
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12%
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5%
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5.
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2710
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लिनियर अल्काइल बेंजीन [एलएबी] बनाने के लिए रखे गए बेहतर केरोसीन तेल [एसकेओ] की केवल शुद्ध मात्रा पर जीएसटी लगाना
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18%
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18%
[स्पष्टीकरण जारी किया जाना है]
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6.
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30
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ब्रांडेड नाम वाली दवाओं को छोड़कर अन्य आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी दवाएं
[फुट नोट 3]
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12%
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5%
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7.
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3213
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पोस्टर कलर
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28%
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18%
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8.
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3407
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बच्चों के मनोरंजन के लिए मॉडलिंग पेस्ट
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28%
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18%
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9.
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3915
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प्लास्टिक कचरा, कतरन या स्क्रैप
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18%
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5%
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10.
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4004 00 00
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रबर कचरा, कतरन या स्क्रैप
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18%
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5%
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11.
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4017 00 20
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सख्त रबर कचरा या स्क्रैप
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28%
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5%
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12.
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4707
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पेपर वेस्ट या स्क्रैप
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12%
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5%
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13.
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4907
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ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स
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5%
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शून्य
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14.
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5401
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मानवनिर्मित रेशे के सिलाई धागे, चाहे उसे खुदरा बिक्री के लिए रखा गया हो या नहीं
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18%
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12%
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15.
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5402, 5404, 5406
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समस्त कृत्रिम रेशा यार्न जैसे कि नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, इत्यादि
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18%
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12%
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16.
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5403, 5405, 5406
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सभी कृत्रिम रेशा यार्न जैसे कि विस्कोस रेयन, कपरामोनियम
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18%
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12%
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17.
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5508
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मानव निर्मित स्टेपल फाइबर के सिलाई धागे
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18%
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12%
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18.
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5509, 5510, 5511
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मानव निर्मित स्टेपल फाइबर के यार्न
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18%
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12%
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19.
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5605
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वास्तविक जरी
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12%
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5%
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20.
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6802
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शीर्षक 6802 के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुएं [संगमरमर एवं ग्रेनाइट से बनी वस्तुओं को छोड़कर अथवा ऐसे पदार्थ जिन पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है)
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28%
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18%
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21.
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7001
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कांच के बेकार टुकड़े या अन्य कचरा अथवा स्क्रैप
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18%
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5%
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22.
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8305
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आधार धातु से निर्मित एवं खुले पन्ने बांधने के लिए फिटिंग अथवा फाइलें, लेटर क्लिप, लेटर कॉर्नर, पेपर क्लिप, अनुक्रमण टैग और इसी तरह की कार्यालय सामग्री, आधार धातु से निर्मित स्टैपल स्ट्रिप्स (उदाहरण के लिए, कार्यालयों, असबाब, पैकेजिंग के लिए)
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28%
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18%
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23.
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8483
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प्लेन शाफ्ट जिसमें 8483 अंकित हो
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28%
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18%
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24.
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84
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मुख्यत: नियत गति वाले 15 एचपी तक के डीजल इंजनों में उपयोग के लिए उपयुक्त कलपुर्जे
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28%
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18%
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25.
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84 अथवा 85
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विद्युत चालित पंपों में पूरी तरह से या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त कलपुर्जे, जिनकी डिजाइनिंग मुख्यत: पानी की समस्या से निपटने के लिए की गई हो यथा केन्द्रापसारक पंप (क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर), काफी गहराई में लगाए जाने वाले ट्यूब-वेल टर्बाइन पंप, पनडुब्बी पंप, अक्षीय प्रवाह और मिश्रित प्रवाह वाले ऊर्ध्वाधर पंप
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28%
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18%
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26.
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84 अथवा 85
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ई-वेस्ट
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28%/18%
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5%
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27.
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कोई भी अध्याय
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बॉयोमास ब्रिकेट्स
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18%
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5%
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फुट नोट ;
- उपर्युक्त क्रम संख्या 4 के मामले में जीएसटी दर में कमी के लिए निम्नलिखित शर्त लागू होगी:
क) यदि इस तरह के तैयार खाद्य पदार्थों का आपूर्तिकर्ता केंद्र सरकार में कम-से-कम उप सचिव अथवा संबंधित राज्य सरकार में कम-से-कम उप सचिव स्तर के अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेता है कि इन खाद्य पदार्थों का मुफ्त वितरण केंद्र सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के तहत समाज के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े तबकों को कर दिया गया है। यह वितरण इस तरह की वस्तुओं की आपूर्ति की तिथि से पांच माह के भीतर अथवा केंद्रीय कर के क्षेत्राधिकार आयुक्त या राज्य कर के क्षेत्राधिकार आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा इस संबंध में तय की गई अवधि के भीतर कर दिया जाना चाहिए।
- उपर्युक्त क्रम संख्या 5 के लिए पंजीकृत ब्रांड नाम से आशय यह है:
क) 15 मई 2017 तक पंजीकृत किए गए ब्रांड को 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने की दृष्टि से एक पंजीकृत ब्रांड माना जाएगा, चाहे बाद में उस ब्रांड को गैर-पंजीकृत कर दिया गया हो।
ख) कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत 15 मई 2017 तक पंजीकृत किए गए ब्रांड को भी 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने की दृष्टि से एक पंजीकृत ब्रांड माना जाएगा।
ग) किसी अन्य देश में फिलहाल लागू किसी भी कानून के तहत 15 मई 2017 तक पंजीकृत किए गए ब्रांड को भी 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने की दृष्टि से एक पंजीकृत ब्रांड माना जाएगा।
- उपर्युक्त क्रम संख्या 7 के लिए ‘ब्रांड नेम’ को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया गया है:
‘ब्रांड नेम’ या ‘ट्रेड नेम’ का अर्थ है एक ब्रांड नाम या एक कारोबारी नाम, चाहे पंजीकृत हो या न हो। कहने का मतलब है एक नाम या एक चिह्न, जैसे कि प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, सिग्नेचर या कल्पित शब्द या लेखन, जिसका उपयोग इस तरह की निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में इंगित करने के उद्देश्य से किया जाता है, अथवा इसलिए किया जाता है ताकि इस तरह की निर्दिष्ट वस्तुओं और इस तरह के किसी नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के बीच व्यापार के दौरान एक जुड़ाव को उस व्यक्ति की पहचान के बिना या किसी संकेत के बगैर ही इंगित किया जा सके।
बी. वस्तुओं के आयात पर आईजीएसटी छूट :
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क्र.सं.
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विवरण
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वर्तमान में लागू आईजीएसटी दर
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अनुशंसित आईजीएसटी दर
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1
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पट्टे के तहत तेल/गैस अन्वेषण और उत्पादन परियोजनाओं के लिए आयातित रिग के आयात पर आईजीएसटी छूट, जिसके लिए निम्नलिखित शर्तें होंगी :
(i) केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के मद 1 (बी) या 5 (एफ) के दायरे में आने वाली सेवा की आपूर्ति पर आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 (1) के तहत एकीकृत कर लगेगा;
(ii) आयातित माल से जुड़े बंदरगाह के सीमा शुल्क आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना रिग को बेचा नहीं जाएगा;
(iii) उस अवधि की समाप्ति से 3 महीने के भीतर माल को फिर से निर्यात करना होगा जिस दौरान उनकी आपूर्ति देश से बाहर केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के मद 1 (बी) या 5 (एफ) के दायरे में आने वाले लेन-देन के तहत की गई थी;
(iv) उपर्युक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में इस अधिसूचना के तहत उक्त वस्तुओं पर देय एकीकृत कर के बराबर राशि एवं देय ब्याज का भु्गतान मांग पर करना होगा। छृट प्राप्त वस्तुओं के मामले में यह देय नहीं होगा।
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5%
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शून्य
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2
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यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, रेड क्रॉस जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा नि:शुल्क आपूर्ति की जाने वाली दवाओं के आयात पर आईजीएसटी से छूट।
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12%/5%
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शून्य
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3
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ए. डाक या हवाई मार्ग के जरिए आयातित 5000 रुपये की सीआईएफ मूल्य सीमा तक प्रामाणिक उपहारों के आयात पर आईजीएसटी से छूट।
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28%
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शून्य
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वीके/आरआरएस/एसएस – 4075
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