वित्त मंत्रालय
सरकार ने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र से संबंधित 23 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. 4/2017 को निरस्त कर दिया है, एक अन्य अधिसूचना उचित समय पर अलग से जारी की जाएगी
प्रविष्टि तिथि:
06 OCT 2017 3:01PM by PIB Delhi
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सरकार को 23 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. 4/2017 में निहित कुछ विसंगतियों के संबंध में रत्न और आभूषण क्षेत्र के विभिन्न संघों की ओर से अभिवेदन मिले हैं। इस अधिसूचना में बेशकीमती धातुओं, कीमती पत्थरों और अन्य महंगे सामान के डीलरों को मनी-लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत नामित कारोबार एवं पेशा या व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के रूप में अधिसूचित किया गया था। इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद सरकार ने इस अधिसूचना को रद्द करने का निर्णय लिया है।
इस संबंध में उठाए गए विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श करने और हितधारकों से व्यापक सलाह-मशविरा करने के बाद एक अलग अधिसूचना उचित समय पर जारी की जाएगी।
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वीके/आरआरएस/एसएस – 4076 |
(रिलीज़ आईडी: 1505157)
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