वित्त मंत्रालय
आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए, सीबीईसी मामलों का पुनर्वितरण करेगा
प्रविष्टि तिथि:
17 OCT 2017 8:23PM by PIB Delhi
केन्द्रीय उत्पाद व सेवा शुल्क, आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए सीबीईसी उपरोक्त लंबित मामलों का पुनर्वितरण करेगा। इस पुनर्वितरण के अंतर्गत प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त के न्याय क्षेत्र में आने वाले लंबित मामलों को समान न्यायक्षेत्र वाले आयुक्तों (केंद्रीय उत्पाद व सेवा शुल्क) के समक्ष रखा जाएगा। इस संबंध में एक अधिसूचना और परिपत्र जारी किया गया है।
***
वीके/जेके/डीए– 5105
(रिलीज़ आईडी: 1506416)
आगंतुक पटल : 42