श्रम और रोजगार मंत्रालय

‘अलुमिना एवं अल्‍युमिनियम के विनिर्माण’ एवं ‘बाक्‍साइट खनन’ में सेवा और छह महीनों की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित की गई

प्रविष्टि तिथि: 15 NOV 2017 6:42PM by PIB Delhi

‘अलुमिना एवं अल्‍युमिनियम के विनिर्माण’ एवं ‘बाक्‍साइट खनन’ उद्योग में सेवा, जोकि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 की 14) की प्रथम अनुसूची की मद संख्‍या 30 और 31 के तहत आती है, और छह महीनों की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित की गई है जो 16 नवम्‍बर 2017 से प्रभावी है। इससे पूर्व इन सेवाओं को 16 मई, 2017 से छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया गया था। 

 

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वीके/एसकेजे/एमबी—5448


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