वित्त मंत्रालय
विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं को भारतीय सहायक कंपनियों में बदलने के विषय पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेजी (1) के तहत प्रस्तावित अधिसूचना का मसौदा जारी: अधिसूचना पर हितधारकों की टिप्पणियां/सुझाव 30 नवंबर, 2017 तक दिए जा सकते हैं
Posted On:
17 NOV 2017 7:13PM by PIB Delhi
वित्त अधिनियम 2012 में एक नया अध्याय 7-बीबी जोड़ा गया है जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेजी शामिल है। इसमें अन्य बातों के अलावा ‘विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं को भारतीय सहायक कंपनियों में बदलने के विषय पर विशेष प्रावधान’ हैं। अधिनियम की धारा 115जेजी में कहा गया है कि यदि केंद्र सरकार की अधिसूचना की शर्तों के अनुसार किसी विदेशी बैंक की भारतीय शाखा को भारतीय सहायक कंपनी में बदला जाता है, तो ऐसे परिवर्तन से हासिल पूंजीगत लाभ पर कोई कर नहीं लगेगा। इसके अलावा गैर-अवशोषित मूल्यह्रास, हानि के समायोजन अथवा उसे आगे शामिल करने, कुछ विशेष कंपनियों से संबंधित अनुमानित आय पर अदा किए गए टैक्स से संबंधित टैक्स क्रेडिट और विदेशी कंपनी तथा भारतीय सहायक कंपनी के मामले में आय की गणना से संबंधित प्रावधान इस तरह के संशोधन, अपवाद इत्यादि के साथ लागू होगा, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 06 नवंबर, 2013 को ‘भारत में विदेशी बैंक द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (डब्ल्यूओएस) की स्थापना के लिए योजना’ शुरू की थी। इस योजना के तहत विदेशी बैंक की मौजूदा शाखाओं को डब्ल्यूओएस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया दी गई है। यह आवश्यक है कि विदेशी बैंक भारत में डब्ल्यूओएस की स्थापना करें और भारतीय शाखा का संबंधित डब्ल्यूओएस में विलय हो जाएगा यह विलय विदेशी बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत डब्ल्यूओएस के शेयरधारक द्वारा स्वीकृत विलय प्रक्रिया के अनुसार होगा।
उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तावित किया जाता है कि धारा 115जेजी (1) के तहत अधिसूचना जारी की जाए, जिसमें इस तरह के रूपांतरण संबंधी सभी शर्तों का उल्लेख हो तथा अधिनियम के प्रावधानों को लागू किए जाने के अनुरूप सुधार, अपवाद इत्यादि की भी जानकारी हो। इस संबंध में विस्तृत परामर्श के लिए प्रस्तावित अधिसूचना का मसौदा वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। हितधारकों से आग्रह किया जाता है कि वे अधिसूचना के मसौदे पर अपनी टिप्पणियां/सुझाव 30 नवंबर, 2017 तक ई-मेल dirtpl2[at]nic[dot]in पर भेजें।
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वीके/एकेपी/आरआरएस/डीए–5494
(Release ID: 1510077)
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