कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने परिवेदन और शिकायतों के समाधान के लिए विनियमों को अधिसूचित किया
Posted On:
10 DEC 2017 12:26PM by PIB Delhi
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने 7 दिसंबर, 2017 को भारत के राजपत्र में आईबीबीआई (प्रतिवेदन और शिकायत प्रबंधन प्रक्रिया) विनियम, 2017 को अधिसूचित किया है। यह नियम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड 2016 (कोड) के अंर्तगत एक हितधारक को एक सेवा प्रदाता, दिवालिया पेशेवर एजेंसी, दिवालिया पेशेवर, दिवाला पेशेवर संस्था या सूचना उपयोगिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है। इसके साथ-साथ यह विनियमन आईबीबीआई द्वारा प्रतिवेदनों और शिकायतों के निपटान के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान करता है।
इस नियम के तहत एक हितधारक सेवा प्रदाता के आचरण, पीड़ित होने के कारण चाहे वह आर्थिक हो अथवा या अन्य के विवरण के अलावा सेवा प्रदाता के संचालन से हुई पीड़ा के निवारण के लिए सेवा प्रदाता के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है।
एक हितधारक दो हजार पांच सौ रुपये (2500 रुपये) के शुल्क के साथ निर्दिष्ट फॉर्म में इसकी शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायतकर्ता को इस संर्दभ में किसी भी सेवा प्रदाता या उससे संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आईबीबीआई द्वारा जारी किए गए विनियमों या नियमों या दिशानिर्देशों के अंतर्गत किसी भी प्रावधान के कथित उल्लंघन के लिए विवरण देना आवश्यक है, इसके साथ-साथ सेवा प्रदाता या उससे संबंधित व्यक्तियों के कथित आचरण या गतिविधि के लिए आचरण या गतिविधि की तिथि और स्थल के साथ कथित उल्लंघन के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा है। यदि शिकायत गंभीर अथवा दुर्भावनापूर्ण नहीं है, तो शुल्क वापस कर दिया जाएगा।
अगर आईबीबीआई यह मानती है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो वह विनियमन 3 के उप-विनियमन (3) के तहत निरीक्षण, विनियमन 7 के उप-विनियमन (2) के तहत एक जांच का आदेश अथवा कारण नोटिस जारी कर सकता है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण एवं अन्वेषण) विनियमन, 2017 के विनियमन 11 के उप-विनियमन (2) के तहत इस मामले को तदनुसार आगे बढ़ाया जाएगा।
यह विनियमन 7 दिसम्बर, 2017 से प्रभावी होंगे और वेबसाइट www.mca.gov.in और www.ibbi.gov.in पर भी उपलब्ध रहेंगे।
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वीके/एसएस/आरके
(Release ID: 1512175)