सूचना और प्रसारण मंत्रालय
मीडिया प्रोडक्शन के लिए एसओपी पर स्पष्टीकरण 23 अगस्त, 2020 को जारी
प्रविष्टि तिथि:
24 AUG 2020 5:02PM by PIB Delhi
यह स्पष्ट किया जाता है कि 23 अगस्त, 2020 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा‘कोविड-19 फैलने से रोकने के लिए मीडिया प्रोडक्शन के लिए ऐहतियाती उपायों के संबंध में जारी मार्गदर्शी सिद्धांत’, फिल्म,टेलीविजन प्रोडक्शन,वेब सीरीज और इलैक्ट्रॉनिक तथा फिल्म मीडियम में विषय वस्तु रचना के सभी रुपों में लागू होंगे।
एसओपी को सूचना और प्रसारण की वेबसाइट पर और इस लिंक पर देखा जा सकता है।
https://mib.gov.in/sites/default/files/SOP%20on%20Media%20Production%2021%20Aug%202020%20%281%29.pdf
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एमजी/एएम/केपी/डीए
(रिलीज़ आईडी: 1648255)
आगंतुक पटल : 401
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