नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
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समान अक्षय ऊर्जा टैरिफ का कार्यान्वयन

प्रविष्टि तिथि: 12 DEC 2023 7:09PM by PIB Delhi

केंद्रीय नवीन एवं अक्षय ऊर्जा और बिजली मंत्री ने बताया है कि समान अक्षय ऊर्जा टैरिफ (यूआरईटी) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया बिजली मंत्रालय द्वारा 25.10.2023 को जारी की गई थी हालांकि, यूआरईटी का वास्तविक कार्यान्वयन अभी तक शुरू नहीं हुआ है और इसलिए सरकार ने समान अक्षय ऊर्जा टैरिफ के कार्यान्वयन के बाद लागत वृद्धि पर प्रभाव के संबंध में कोई आकलन नहीं किया है।

मध्यस्थ खरीदार एक व्यापारी होता है, जो टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) दिशानिर्देशों के अनुसार आरई बिजली उत्पादक से आरई बिजली खरीदता है और उसे एक या अधिक वितरण लाइसेंसधारियों को बेचता है, जो अपने अधिकार क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करते हैं और यह उनका सार्वजनिक सेवा दायित्व है। इसलिए, मध्यस्थ खरीदार के पास कोई प्रत्यक्ष सार्वजनिक सेवा दायित्व नहीं है।

जिस टैरिफ पर उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने के लिए वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा बिजली खरीदी जाती है, उसे विद्युत अधिनियम की धारा 63 के तहत संबंधित बिजली नियामक आयोग द्वारा किया अपनाया जाता है।

यह जानकारी केंद्रीय नवीन एवं अक्षय ऊर्जा और बिजली मंत्री श्री आर.के. सिंह ने आज 12 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।

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एमजी/ एआर/ एके / डीए


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