उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
बीआईएस ने पैकेज्ड पेयजल पर आईएसआई मार्क के दुरुपयोग पर कार्रवाई की
प्रविष्टि तिथि:
27 NOV 2024 10:00PM by PIB Delhi
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जिसकी स्थापना बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत की गई है। बीआईएस की मुख्य गतिविधियां मानक निर्माण, उत्पाद प्रमाणन, प्रयोगशाला परीक्षण और प्रणाली प्रमाणन हैं। बीआईएस सुरक्षित, विश्वसनीय और गुणवत्ता वाली वस्तु उपलब्ध कराने, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने, पर्यावरण की रक्षा आदि के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। बीआईएस के मानक और उत्पाद प्रमाणन योजनाएं उपभोक्ता और उद्योगों को लाभान्वित करने के अलावा विभिन्न सार्वजनिक नीतियों विशेषकर उत्पाद सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, भवन और निर्माण आदि में भी सहायक है।
बीआईएस अधिनियम, 2016 के अनुसार, किसी भी वस्तु, प्रक्रिया, प्रणाली, सेवा या पेटेंट के टाइटल या किसी भी व्यापार चिह्न या निर्माण डिज़ाइन / वितरण / बिक्री / किराया / पट्टा / प्रदर्शनी / बिक्री की पेशकश में वैध लाइसेंस के बिना मानक चिह्न या उसके किसी भी रंग-बिरंगे अनुकरण का उपयोग अनुचित है।
लाइसेंस धारक, विक्रेता आदि के दंड और दायित्वों के लिए बीआईएस अधिनियम-2016 को इस लिंक के माध्यम से देख सकते हैं - https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2020/12/BIS-Act-2016.pdf ।

पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (पैकेज्ड नेचुरल मिनरल वाटर के अलावा) पर बीआईएस मानक मार्क के दुरुपयोग के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त सूचना के प्रतिक्रिया में, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), मुंबई शाखा कार्यालय- II के प्रवर्तन अधिकारियों की एक टीम ने 25 नवंबर 2024 को मेसर्स अंशिता एंटरप्राइजेज, दुकान नंबर-20, बिल्डिंग मटेरियल मार्केट, प्लॉट नंबर 32, सेक्टर-2, कोपरखैरने, नवी मुंबई, ठाणे - 400709 पर छापेमारी के दौरान पाया गया कि फर्म बिना किसी वैध लाइसेंस के आईएसआई मार्क वाले पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का भंडारण और बिक्री कर रही थी। छापे के दौरान आईएसआई मार्क वाले ऐसे पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की बोतलें जब्त की गई। बीआईएस अधिनियम 2016 की धारा 17 का उल्लंघन करने पर 2,00,000 रुपये का जुर्माना या दो साल सजा दोनों हो सकती है। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (पैकेज्ड नेचुरल मिनरल वाटर के अलावा) पर बीआईएस मानक चिह्न के दुरुपयोग के संबंध में कार्यालय को कोई भी जानकारी इस पते पर दें - मुंबई शाखा कार्यालय- II, भारतीय मानक ब्यूरो, 5वीं मंजिल, सीईटीटीएम कॉम्प्लेक्स, हीरानंदानी गार्डन, पवई, मुंबई - 400076 और मोबाइल ऐप - 'बीआईएस केयर' के माध्यम से दे सकते हैं। ऐसी शिकायतें ईमेल hmubo2@bis.gov.in%20पर पर भी की जा सकती है। जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।

एमजी/केसी/एचएन/वाईबी
(रिलीज़ आईडी: 2079026)
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