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सीबीआई ने ईमेल धोखाधड़ी मामले में नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया

प्रविष्टि तिथि: 05 MAR 2025 8:47PM by PIB Delhi

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने ईमेल धोखाधड़ी से संबंधित मामले की चल रही जांच के सिलसिले में घोषित अपराधी और नाइजीरियाई नागरिक अदिया ओकोह को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने शुरू में 27 जनवरी, 2012 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 419, 420 के साथ 511 और 120-बी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 ए (बी) और (सी) के तहत मामला दर्ज किया था।

शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई थी। आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता को 17 जून, 2011 को एक धोखाधड़ी वाला ईमेल मिला था, जिसमें झूठा दावा किया गया था कि उसकी ईमेल आईडी ने ऑर्थोडॉक्स चर्च फाउंडेशन से 7,50,000 जीबीपी जीता है। धोखेबाजों ने व्यक्तिगत विवरण मांगे और शिकायतकर्ता को धोखा देकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में 16,700 रुपये ट्रांसफर कराने का प्रयास किया। मामले में आरोपी ओसिन डैनियल को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक अन्य आरोपी आदिया ओकोह गिरफ्तारी से बच गया था।

13 दिसंबर, 2015 को आदिया ओकोह और ओसिन डेनियल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। आरोपी आदिया ओकोह को 14 अक्टूबर, 2016 को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, तीस हजारी कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा एक अपराधी घोषित किया गया था। उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी किए गए थे। सीबीआई को आरोपी आदिया ओकोह की गतिविधि के बारे में सूचना मिली थी। उसे भारत से भागने की कोशिश करते समय मुंबई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तार आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया जा रहा है और आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए उसे राउज एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष पेश किया जाएगा।

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एमजी/केसी/एसकेएस/एचबी


(रिलीज़ आईडी: 2120980) आगंतुक पटल : 23
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