स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कॉर्निया दान और प्रत्यारोपण सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कॉर्निया प्रत्यारोपण नियमों में सरलीकरण
प्रविष्टि तिथि:
10 NOV 2025 5:56PM by PIB Delhi
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंग और ऊतक प्रत्यारोपण सेवाओं तक न्यायसंगत पहुंच को बढ़ावा देने के सरकार के विजन के अनुरूप, 6 नवंबर, 2025 को मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण (संशोधन) नियमावली, 2025 को अधिसूचित किया है।
यह संशोधन राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) को और सुदृढ़ बनाएगा, जिसका उद्देश्य कॉर्निया प्रत्यारोपण केंद्रों की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करना और देश भर में नेत्रदान और प्रत्यारोपण सेवाओं तक व्यापक पहुंच को सुविधाजनक बनाना है।
इस संशोधन के तहत अब कॉर्नियल प्रत्यारोपण केंद्रों में क्लिनिकल स्पेकुलर उपकरण की अनिवार्य आवश्यकता को हटा दिया गया है।
यह बदलाव विशेषज्ञों की अनुशंसाओं और हितधारकों के परामर्श पर सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद लाया गया है। इस संशोधन से, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित छोटे नेत्र केंद्रों के लिए, बुनियादी ढांचे और प्रचालनगत चुनौतियां कम होने की उम्मीद है, जिससे देश में कॉर्निया प्रत्यारोपण सेवाओं की समग्र उपलब्धता और पहुंच में वृद्धि होगी।
यह प्रगतिशील संशोधन देश के कॉर्निया दान और प्रत्यारोपण इको-सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में काम करेगा।
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पीके/केसी/एसकेजे/एसवी
(रिलीज़ आईडी: 2188501)
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