भारी उद्योग मंत्रालय
सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले वाहनों के लिए नीति
प्रविष्टि तिथि:
02 DEC 2025 3:40PM by PIB Delhi
केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली,1989 (सीएमवीआर) का नियम 126 यह प्रावधान करता है कि हर मोटर वाहन निर्माता या आयातक को निर्मित या आयातित किए जाने वाले वाहन के नमूने को जांच के लिए सौंपना होगा। ये नमूने उन एजेंसियों को सौंपे जाएंगे जो नियमों के अधीन सीएमवीआर, 1989 के कानून और नियमों के प्रावधानों के अनुपालन का प्रमाणपत्र देने के लिए निर्दिष्ट हैं।
मंत्रालय राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस विभाग से मिले आंकड़ों के आधार पर ‘भारत में सड़क दुर्घटनाएं’ शीर्षक एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है।
राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से मिले आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि सड़क दुर्घटनाएं अनेक कारणों से होती हैं। इनमें तेज गति से वाहन चलाना, मोबाइल फोन का इस्तेमाल, शराब पीकर ड्राइविंग/मदिरा और मादक दवाओं का उपभोग, गलत दिशा में वाहन चलाना/लेन अनुशासनहीनता, लाल बत्ती को पार करना, हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं करना, वाहन/मौसम/सड़क की खराब दशा तथा चालक/साइकिल चालक/पदयात्री की भूल इत्यादि शामिल हैं।
मोटर वाहन कानून, 1988 की धारा 110 ए मोटर वाहनों को वापस लेने से संबंधित है। इसके अधीन केंद्र सरकार निर्माता को किसी खास किस्म या श्रेणी के मोटर वाहन को वापस लेने का निर्देश दे सकती है। इसके अनुरूप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 11 मार्च, 2021 की जीएसआर संख्या 173 (ई) के जरिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली,1989 में एक नए नियम 127 सी को जोड़ा है। इस नियम में खामी वाले मोटर वाहनों को वापस लेने और वापसी का नोटिस जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (एसआईएमएम) के आंकड़ों के अनुसार एसआईएमएम की स्वतः वापसी संहिता के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और मौजूद वर्ष में सुरक्षा संबंधी खामियों की वजह से वापस लिए गए वाहनों की कुल संख्या तथा उनकी किस्म और श्रेणी का विवरण इस प्रकार है-
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क्रम संख्या
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वर्ष
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दोपहिया वाहन
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यात्री कार
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मोटर वाहनों की कुल संख्या
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1
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2022
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1,94,397
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94,368
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2,88,765
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2
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2023
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1,57,820
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1,27,086
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2,84,906
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3
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2024
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8,33,476
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30,875
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8,64,351
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4
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2025(26 नवंबर, 2025 तक)
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5,918
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1,13,255
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1,19,173
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कुल योग
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11,91,611
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3,65,584
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15,57,195
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यह जानकारी भारी उद्योग राज्यमंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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पीके/केसी/एसके /डीए
(रिलीज़ आईडी: 2197781)
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