जल शक्ति मंत्रालय
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जल जीवन मिशन के तहत नल के पानी के कनेक्शन वाले घर

प्रविष्टि तिथि: 04 DEC 2025 6:02PM by PIB Delhi

भारत सरकार अगस्त 2019 से, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन (JJM) – हर घर जल लागू कर रही है, ताकि देश के हर ग्रामीण घर में सुरक्षित और पर्याप्त नल का पानी सप्लाई किया जा सके। अगस्त 2019 में JJM की शुरुआत में, सिर्फ़ 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के अनुसार, 01.12.2025 तक, JJM के तहत लगभग 12.51 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों को नल के पानी के कनेक्शन दिए गए हैं।  इस तरह, 01.12.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण घरों में से 15.75 करोड़ (81.36%) से ज़्यादा ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन होने की सूचना है।

जल जीवन मिशन के तहत केंद्र और राज्य के हिस्से के इस्तेमाल की रिपोर्ट की गई जानकारी, राज्य-वार, साल-वार और कैटेगरी-वार, जल जीवन मिशन डैशबोर्ड पर सार्वजनिक डोमेन में मौजूद है, जिसे नीचे दिए गए वेबलिंक का इस्तेमाल करके देखा जा सकता हैhttps://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

जल जीवन मिशन के तहत दिए गए नल कनेक्शन की संसदीय क्षेत्र-वार जानकारी भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखी जाती है। हालांकि, राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों को दिए गए नल के पानी के कनेक्शन की जिले-वार संख्या नीचे दी गई है:-  

ज़िला

गांव के घरों की संख्या

15.08.2019 तक नल के पानी का कने क्शन

 01.12.2025  तक नल के पानी का कनेक्शन

संख्या

%

संख्या

%

बांसवाड़ा

3,87,971

14,712

3.79

1,40,854

36.31

डूंगरपुर

3,07,166

11,040

3.59

97,706

31.81

दीर्घावधि तक चलने वाली सस्टेनेबिलिटी और लोगों को ध्यान में रखकर पानी की सेवा देने के लिए, अवसंरचना की गुणवत्ता और गांव की पाइप वाली पानी सप्लाई स्कीमों के संचालन और रखरखाव O&M पर ध्यान देते हुए मिशन को लगातार लागू करके 100 प्रतिशत कवरेज पाने के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2025 के दौरान जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की, जिसमें खर्च भी बढ़ाया गया है।

पीने का पानीराज्य का विषय है, और इसलिए, जल जीवन मिशन के तहत आने वाली पेयजल आपूर्ति योजनाओं की योजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव (O&M) की जिम्मेदारी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की मदद करती है। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे GPs/VWSCs को योजनाओं को सौंपने, उन्हें उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का अधिकार देने, उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने, और O&M करने, और O&M के लिए पर्याप्त वित्तपोषण सुनिश्चित करने के प्रावधानों के साथ व्यापक संचालन और रखरखाव (O&M) नीति लागू करें।

यह जानकारी जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/पीके


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