इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
डीपीडीपी अधिनियम और नियमों के तहत स्टार्ट-अप और कुछ डेटा न्यासियों के लिए सरलीकृत अनुपालन ढांचा
सरकार डीपीडीपी अधिनियम के बारे में व्यापक जागरूकता और इसे अपनाने को सुनिश्चित कर रही है
प्रविष्टि तिथि:
03 DEC 2025 4:49PM by PIB Delhi
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 को 13 नवंबर 2025 को अधिसूचित किया गया था। वे प्रासंगिक प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा प्रदान करते हैं। नियमों के प्रावधानों के अनुसार, डिजिटल डेटा संरक्षण बोर्ड को अधिसूचित किया गया है।
अधिनियम और नियम स्टार्ट-अप्स और कुछ डेटा न्यासियों के लिए एक सरलीकृत अनुपालन ढांचा प्रदान करते हैं।
अधिनियम और नियम सरकार के लिए उन क्षेत्राधिकारों को अधिसूचित करने का प्रावधान करते हैं, जहां व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया जा सकता है।
सरकार नागरिकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करके डीपीडीपी अधिनियम के बारे में व्यापक जागरूकता और इसे अपनाने को भी सुनिश्चित कर रही है। क्षमता निर्माण पहलों के रूप में कार्यशालाएं, सम्मेलन, विशेषज्ञ सत्र और डिजिटल आउटरीच अभियानों का आयोजन किया जा रहा है।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद द्वारा यह जानकारी 3 दिसम्बर 2025 को लोकसभा में दी गई।
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पीके/केसी/आईएम/एम
(रिलीज़ आईडी: 2199357)
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