खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत अनुमोदित इकाइयों के सामने आने वाली चुनौतियाँ
पीएलआईएसएफपीआई के तहत मूल्य श्रृंखला दक्षता को बढ़ावा
पीएलआईएसएफपीआई के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में परिवर्तन
प्रविष्टि तिथि:
05 DEC 2025 4:37PM by PIB Delhi
मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के तहत अनुमोदित इकाइयों के बीच कोई परिचालन संबंधी चुनौती नहीं देखी है।
लघु एवं मध्यम उद्यमों की अधिक भागीदारी और नए एवं मूल्यवर्धित उत्पाद श्रेणियों में विविधीकरण को सुगम बनाने के लिए पीएलआईएसएफपीआई योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है । पीएलआईएसएफपीआई योजना के अंतर्गत, 69 आवेदक और आवेदकों के 40 अनुबंध निर्माता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र से हैं। इसके अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) योजनाओं के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करता है।
पीएलआईएसएफपीआई योजना के अंतर्गत, पात्र आवेदकों द्वारा विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पादों के विनिर्माण और प्रसंस्करण हेतु बहु-उत्पादन लाइनें स्थापित करने हेतु उन्नत तकनीकों को अपनाया जाता है। इस योजना के फलस्वरूप देश में प्रतिवर्ष 35.00 लाख मीट्रिक टन खाद्य प्रसंस्करण क्षमता का सृजन हुआ है। पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 3.39 लाख रोजगार सृजित हुए हैं।
यह जानकारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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पीके/केसी/पीएस/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 2199570)
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