श्रम और रोजगार मंत्रालय
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असंगठित और प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज


ई-श्रम पोर्टल पर 31.38 करोड़ से ज़्यादा असंगठित श्रमिक पंजीकृत

प्रविष्टि तिथि: 04 DEC 2025 4:21PM by PIB Delhi

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को आधार से जुड़े असंगठित श्रमिकों (NDUW) का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए -श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) लॉन्च किया। -श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (UAN) प्रदान करके उनका पंजीकरण और सहायता करना है।

27 नवंबर 2025 तक, 31.38 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पहले ही -श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं।

असंगठित श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए -श्रम को वन-स्टॉप-सॉल्यूशन के रूप में विकसित करने की बजट घोषणा 2024-25 में हुई थी। जिसे ध्यान में रखते हुए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2024 को -श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" की शुरुआत की। -श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को एक ही पोर्टल, यानी -श्रम पर एकीकृत करता है। यह -श्रम पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच प्रदान करने और -श्रम के माध्यम से अब तक प्राप्त लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए अब तक विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों  और विभागों की 14 योजनाओं को पहले ही -श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है। इसमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमएसवीएनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, -श्रम का प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम), राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस), स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच), न्यू-एज गवर्नेंस के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग), डिजिटल लॉकर (डिजिलॉकर), माईस्कीम और ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म (ओजीडी) के साथ संबंध है।

प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 लागू किया था। यह अधिनियम अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति (ओएसएच) संहिता में शामिल हो गया है, जो 21.11.2025 से लागू हो गया है।

यह जानकारी श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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पीके/ केसी/ एनएम


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