जनजातीय कार्य मंत्रालय
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महाराष्ट्र की जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना

प्रविष्टि तिथि: 04 DEC 2025 5:48PM by PIB Delhi

भारत सरकार ने दिनांक 15.06.1999 को (25.06.2002 व 14.09.2022 को पुन: संशोधित) अनुसूचित जनजातियों की सूची में समावेशन, से अपवर्जन और अन्य संशोधनों के दावों पर निर्णय लेने के लिए प्रविधियां निर्धारित की हैं। प्रविधियों के अनुसार, केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जाता है तथा विधान में संशोधन किया जाता है जिन्हें संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुशंसित किया गया हो और न्यायोचित माना गया हो और भारत के महापंजीयक (आरजीआई) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के द्वारा सहमति प्राप्त हो। प्रस्तावों पर समस्त कार्रवाई अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार की जाती है। मामले को आगे संसाधित करने के लिए संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पूर्व-अपेक्षित है।

महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजातियों की सूची में धनगड समुदाय को प्रविष्टि संख्या 36 पर पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, रामोसी और तलवार समुदायों को शामिल करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास लंबित नहीं है।

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पीके/केसी/डीवी


(रिलीज़ आईडी: 2200143) आगंतुक पटल : 18
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