जनजातीय कार्य मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

केरल में वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

प्रविष्टि तिथि: 04 DEC 2025 5:42PM by PIB Delhi

जनजातीय कार्य मंत्रालय, "अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006" (संक्षेप में एफआरए) के विधायी मामलों के प्रशासन के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते, अधिनियम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर निदेश और दिशानिर्देश जारी करता रहा है। एफआरए और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, राज्य सरकारें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, और इसे 20 राज्यों (केरल सहित) और 1 केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जा रहा है। दावों की प्रक्रिया में देरी को कम करने के लिए राज्य जनजातीय कल्याण विभाग, डीसी/डीएम और आईटीडीपी पीओ/पीए तथा संबंधित अधिकारियों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

 

इसके अलावा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, केरल में, प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वन, राजस्व और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के अधिकारियों का उपयोग ग्राम सभाओं में राजस्व रिकॉर्ड और आवेदनों पर विचार करने के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। त्रिस्तरीय समितियों को राज्य सरकार द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जैसे की ग्राम सभा स्तर पर अस्वीकार किए गए दावों के मामले में, एसडीएलसी को और एसडीएलसी स्तर पर अस्वीकार किए गए दावों के मामले में, डीएलसी को केरल राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है कि वे दावेदारों को सूचित करने के बाद, तद्नुसार अस्वीकृति आदेशों से संबंधित आवेदनों पर स्वतः विचार करें। दोनों ही मामलों में यह प्रक्रिया दावेदारों को एफआरए अधिनियम की धारा 6, और वन अधिकार नियमों के नियम 12 (क) के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करती है। ग्राम सभाओं, एसडीएलसी और डीएलसी को जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार बैठक करने का निर्देश केरल राज्य सरकार द्वारा दिया गया है ताकि अधिनियम के तहत कार्य करने में कोई देरी न हो।

 

जैसा कि केरल राज्य सरकार द्वारा बताया गया है, 12 जिलों में एफआरए लागू किया जा रहा है, और कुल 29,422 व्यक्तिगत वन अधिकार (आईएफआर) पत्र और 282 सामुदायिक अधिकार पत्र (जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सभी प्रकार के सामुदायिक अधिकार शामिल हैं) दिए गए हैं। इसके अलावा, केरल राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक अधिकारों (सीआर) और सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) अधिकारों के अलग-अलग आंकड़ों की सूचना नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त, वन भूमि की सीमा के साथ दिए गए अधिकार पत्र की जिले-वार स्थिति, जिसके लिए अधिकार पत्र वितरित किए गये हैं, अनुलग्नक में दी गई है।

 

केरल राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा राज्य वन विभाग के साथ समन्वय करके देरी को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, विशेष रूप से मानचित्र आदि तैयार करने के लिए। वायनाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 49 सीआर दावे लंबित हैं।

केरल राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केरल में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) को एफआरए के तहत पर्यावास अधिकार नहीं दिए गए हैं।

 

जैसा कि केरल राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, आईएफआर के तहत लाभार्थी के लिए दी गई भूमि की औसत सीमा 1.33 एकड़ है और वायनाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीआर 117 एकड़ है।

 

जनजातीय कार्य मंत्रालय 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (डीए-जेजीयूए) के तहत दो वर्ष की अवधि के लिए राज्य और जिला/उपखंड स्तरों पर समर्पित एफआरए प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए जिलों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। केरल राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार, एमओटीए ने राज्य स्तर पर (01) और जिला स्तर पर (12) (जहां एफआरए लागू किया जा रहा है) एफआरए प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए 129.89 लाख रुपये की राशि को मंजूरी दी। जिलों की सूची अनुलग्नक में दी गई है।

 

अनुलग्नक

दिनांक 04/12/2025 को उत्तर देने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 890 के भाग (ख) और (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

केरल राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, 31.10.2025 तक, बांटे गए अधिकार-पत्र की ज़िले-वार विवरण और जिस जंगल की भूमि के लिए अधिकार-पत्र बांटे गए (व्यक्तिगत और सामुदायिक) उसकी सीमा नीचे दी गई है:

क्र.सं.

ज़िला

वितरित अधिकार पत्र

जंगल की भूमि का वह हिस्सा जिसके लिए अधिकार-पत्र बांटे गए (एकड़ में)

व्यक्तिगत

समुदायिक

कुल

व्यक्तिगत

समुदायिक

कुल

1

कन्नूर

1121

0

1121

1685.28

0

1685.28

2

वायनाड

5017

131

5148

3542.25

12602.53

16144.78

3

कोझिकोड

11

8

19

6.87

एनए

6.87

4

मलप्पुरम

945

0

945

710.36

0

710.36

5

पलक्कड़

2061

40

2101

4158.20

167685.68

171843.88

6

त्रिशूर

867

21

888

899.89

560144.13

561044.02

7

एर्नाकुलम

1164

9

1173

2280.02

एनए

2280.02

8

इडुक्की

8488

9

8497

14631.93

11468.80

26100.73

9

कोट्टायम

1406

2

1408

1566.28

36415.00

37981.28

10

पथनमथिट्टा

1174

0

1174

759.66

0

759.66

11

कोल्लम

1158

14

1172

983.76

एनए

983.76

12

तिरुवनंतपुरम

6010

48

6058

7569.60

एनए

7569.60

कुल

29422

282

29704

38794.10

788316.14

827110.24

(एनएः राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है)

 

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