जल शक्ति मंत्रालय
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केआरएमबी और जीआरएमबी के अधिकार क्षेत्र को अधिसूचित करने में देरी

प्रविष्टि तिथि: 04 DEC 2025 6:17PM by PIB Delhi

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2024 का 6) की धारा 85 की उप-धारा (1), (4) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 28.05.2014 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 1391 (ई) और एस.ओ. 1403 (ई) के माध्यम से कृष्णा नदी और गोदावरी नदी पर ऐसी परियोजनाओं के प्रशासन, विनियमन, रखरखाव और संचालन के लिए क्रमशः कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (जीआरएमबी) का गठन किया गया, जिन्हें समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (एआरपीआरए 2014) की धारा 84 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा केआरएमबी और जीआरएमबी के कामकाज की देखरेख के लिए एक शीर्ष परिषद का गठन किया गया, जो 2 जून, 2014 से प्रभावी है।

केआरएमबी और जीआरएमबी की बोर्ड बैठकों और शीर्ष परिषद की बैठकों में परामर्श किया गया और अंततः केआरएमबी और जीआरएमबी दोनों के अधिकार क्षेत्र को अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 87(1) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 जुलाई, 2021 को केआरएमबी के लिए एस.ओ. 2842 (ई) और जीआरएमबी के लिए एस.ओ. 2843 (ई) के माध्यम से दोनों बोर्डों के अधिकार क्षेत्र को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया।

एपीआरए-2014 की धारा 84(3)(ii), 85(8)(घ) और XIवीं अनुसूची के पैरा-7 के अनुसार, राज्यों को नई परियोजनाओं की डीपीआर को मूल्यांकन और उसके बाद शीर्ष परिषद द्वारा मंजूरी के लिए केआरएमबी और जीआरएमबी को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

जल शक्ति मंत्रालय की दिनांक 15.07.2021 की क्षेत्राधिकार अधिसूचना पहले से ही मौजूद है, जिसके अंतर्गत सूचीबद्ध परियोजना या इसकी अनुसूचियों में निर्दिष्ट घटकों का अधिकार क्षेत्र 14 अक्टूबर, 2021 से पक्ष राज्यों द्वारा सौंप दिया जाना था। अधिसूचित परियोजनाओं को सौंपने सहित विभिन्न मुद्दों को बोर्ड (केआरएमबी और जीआरएमबी) द्वारा अपनी बोर्ड बैठकों में समय-समय पर उठाया जा रहा है।

यह सूचना जल शक्ति राज्यमंत्री श्री राज भूषण चौधरी द्वारा लोकसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में प्रदान की गई है।

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एनडी


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