सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणालियां
प्रविष्टि तिथि:
09 DEC 2025 3:07PM by PIB Delhi
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) राज्य सरकारों/केन्द्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए केंद्र प्रायोजित 'पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना' का क्रियान्वयन करता है। इस योजना के अंतर्गत, छात्रवृत्ति प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में जारी की जाती है। उपरोक्त योजना के अंतर्गत, छात्रवृत्ति के केंद्रीय हिस्से का जारी होना राज्य सरकारों/ केन्द्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा भुगतान किए गए आंकड़ों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर साझा करने पर निर्भर करता है। यह योजना भारत के सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों के सभी पात्र छात्रों के लिए एक खुली और मांग-आधारित योजना है।
पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ सहित, लाभार्थियों की संख्या और स्वीकृत एवं वितरित राशि का राज्य/ केन्द्रशासित-वार विवरण अनुलग्नक में संलग्न है। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से संबंधित विवरण में राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के सभी जिलों के लाभार्थी भी शामिल हैं, जिनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से के भुगतान का आंकड़ा केंद्रीय हिस्सा जारी करने के लिए केंद्रीय पोर्टल पर भेज दिया गया है।
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु, योजना के आवेदन निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते, राज्य/ केन्द्रशासित क्षेत्र, राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र के स्तर पर उपयुक्त तंत्रों के साथ आवेदन आमंत्रित करने, आगे की प्रक्रिया, सत्यापन और अन्य कार्यान्वयन पहलुओं के लिए प्रमुख तौर-तरीकों को परिभाषित करते हैं।
सचिवों की समिति (सीओएस) द्वारा वर्ष 2016 और वर्ष 2023 में दो बार डिजिटल छात्रवृत्ति पोर्टल, आधार-आधारित सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कामकाज की एक प्रमुख समीक्षा की गई। सचिवों की समिति की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर लाभों की अखंडता और निर्बाध वितरण को मजबूत करने के लिए आधार-आधारित उपायों को लागू किया गया है।
इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल ने निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं लागू की हैं:
• वन टाइम पंजीकरण (ओटीआर): छात्र के पूरे शैक्षणिक जीवनचक्र में छात्रवृत्ति वितरण पर नज़र रखने और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके पंजीकरण करने के लिए।
• वैश्विक डी-डुप्लीकेशन: डी-डुप्लीकेशन सेवाओं पर ऑनबोर्ड की गई योजनाओं में डुप्लिकेट आवेदनों की पहचान करने में ऑनबोर्ड किए गए मंत्रालयों/विभागों/राज्यों की सहायता के लिए शुरू किया गया।
• आधार भुगतान ब्रिज आधारित संवितरण: आधार-आधारित छात्रवृत्ति संवितरण शुरू करना।
छात्रवृत्ति का समय पर वितरण सुनिश्चित करने, संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करने और योजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:
आधार आधारित भुगतान प्रणाली (आधार भुगतान ब्रिज) के माध्यम से पात्र आवेदकों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
• संशोधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य और केंद्र सरकार दोनों की ओर से पूरी छात्रवृत्ति राशि - शैक्षणिक भत्ता और दिव्यांगता भत्ता, यदि कोई हो, सहित, सीधे छात्रों के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से, अधिमानतः आधार आधारित भुगतान प्रणाली (आधार भुगतान ब्रिज) के माध्यम से भुगतान की जाएगी।
• लाभों के कुशल, सटीक और पारदर्शी वितरण के लिए आधार आधारित भुगतान किया जा रहा है। इस आधार आधारित भुगतान प्रणाली ने धोखाधड़ी गतिविधियों, फर्जी लाभार्थियों और खाता-आधारित भुगतान के कारण लंबित मामलों को समाप्त कर दिया है।
(करोड़ रुपये में)
|
क्रम संख्या.
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
वित्त वर्ष 2020-21
|
|
वित्त वर्ष 2021-22
|
|
वित्त वर्ष 2022-23
|
|
वित्त वर्ष 2023-24
|
|
वित्त वर्ष 2024-25
|
|
|
|
|
केन्द्रीय सहायता वितरित
|
लाभार्थी
|
केन्द्रीय सहायता वितरित
|
लाभार्थी
|
केन्द्रीय सहायता वितरित
|
लाभार्थी
|
केन्द्रीय सहायता वितरित
|
लाभार्थी
|
केन्द्रीय सहायता वितरित
|
लाभार्थी
|
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
450.01
|
409678
|
298.55
|
243823
|
372.59
|
238915
|
200.50
|
195269
|
605.71
|
303298
|
|
2
|
असम
|
18
|
7942
|
0
|
0
|
9.2
|
11140
|
13.90
|
8426
|
8.74
|
12073
|
|
3
|
बिहार
|
47.83
|
78181
|
0
|
0
|
37.54
|
136340
|
21.29
|
68975
|
23.97
|
73615
|
|
4
|
चंडीगढ़
|
0
|
1128
|
1.54
|
899
|
2.42
|
876
|
0.59
|
287
|
2.70
|
1253
|
|
5
|
छत्तीसगढ
|
38.54
|
101987
|
29
|
87464
|
45.01
|
96267
|
36.14
|
79237
|
39.96
|
87675
|
|
6
|
दमन और दीव
|
0
|
142
|
0
|
0
|
0.2
|
98
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0
|
|
7
|
दिल्ली
|
0
|
20709
|
0
|
0
|
13.67
|
7531
|
9.97
|
3,160
|
22.19
|
4692
|
|
8
|
गोवा
|
0
|
66
|
0
|
0
|
0.0031
|
1
|
0.04
|
34
|
0.08
|
58
|
|
9
|
गुजरात
|
170.32
|
145413
|
10.258
|
97697
|
220.26
|
113531
|
384.23
|
179116
|
399.93
|
157584
|
|
10
|
हरियाणा
|
0
|
68183
|
0
|
0
|
131.58
|
87913
|
120.58
|
70464
|
94.89
|
55444
|
|
11
|
हिमाचल प्रदेश
|
11.35
|
16445
|
0
|
0
|
17.6
|
21502
|
22.41
|
23959
|
35.64
|
33149
|
|
12
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
0
|
9856
|
0.3
|
100
|
5.43
|
10097
|
4.68
|
7370
|
4.09
|
6567
|
|
13
|
झारखंड
|
13.42
|
30608
|
4.12
|
7805
|
18.18
|
33922
|
31.39
|
44610
|
45.04
|
57784
|
|
14
|
कर्नाटक
|
252.79
|
318389
|
65.42
|
131448
|
342
|
458548
|
421.08
|
403965
|
422.90
|
404008
|
|
15
|
केरल
|
86.85
|
125898
|
45.78
|
90866
|
56.82
|
42521
|
119.17
|
155319
|
160.70
|
147531
|
|
16
|
मध्य प्रदेश
|
319.4
|
475993
|
8.28
|
48270
|
335.05
|
445319
|
366.80
|
346289
|
486.74
|
636303
|
|
17
|
महाराष्ट्र
|
558
|
391778
|
63.01
|
68576
|
359.42
|
148573
|
1652.98
|
749317
|
929.92
|
362808
|
|
18
|
मणिपुर
|
6.89
|
6096
|
0
|
0
|
7.34
|
8988
|
1.94
|
2125
|
6.76
|
7938
|
|
19
|
मेघालय
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
0
|
0.10
|
25
|
|
20
|
ओडिशा
|
130.67
|
173264
|
78.22
|
75530
|
338.33
|
299369
|
127.44
|
143861
|
181.51
|
191873
|
|
21
|
पुदुचेरी
|
2.21
|
4303
|
0
|
0
|
3.61
|
3904
|
2.85
|
2564
|
3.20
|
2694
|
|
22
|
पंजाब
|
191.58
|
176482
|
209.76
|
152157
|
62.81
|
40708
|
284.87
|
199508
|
410.42
|
294284
|
|
23
|
राजस्थान
|
284.01
|
365604
|
95.67
|
217176
|
241.38
|
303252
|
147.13
|
151922
|
180.59
|
229002
|
|
24
|
सिक्किम
|
0.81
|
351
|
0
|
0
|
0.76
|
448
|
0.52
|
216
|
0.44
|
172
|
|
25
|
तमिलनाडु
|
120.23
|
654131
|
278.88
|
441672
|
726.25
|
543772
|
713.70
|
643761
|
1032.09
|
934793
|
|
26
|
तेलंगाना
|
245.03
|
223613
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0
|
|
27
|
त्रिपुरा
|
30.37
|
14721
|
0
|
0
|
38.92
|
22278
|
40.93
|
16858
|
51.61
|
19849
|
|
28
|
उत्तर प्रदेश
|
892.36
|
802648
|
537.28
|
868554
|
926
|
1269634
|
674.83
|
949934
|
366.02
|
644827
|
|
29
|
उत्तराखंड
|
9.76
|
30530
|
0
|
0
|
12.59
|
27735
|
12.94
|
23804
|
19.69
|
26216
|
|
30
|
पश्चिम बंगाल
|
128.17
|
361943
|
112.26
|
493099
|
63.36
|
273953
|
62.48
|
268228
|
26.63
|
108693
|
|
|
कुल
|
4008.6
|
5016082
|
1930.38
|
3025136
|
4388.32
|
4647135
|
5475.42
|
47,38,578
|
5562.24
|
4804208
|
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
****
पीके/केसी/एचएन/एमपी
(रिलीज़ आईडी: 2200887)
आगंतुक पटल : 51
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