पंचायती राज मंत्रालय
पश्चिम बंगाल में पंचायत निकायों को वित्तीय आवंटन
प्रविष्टि तिथि:
09 DEC 2025 2:52PM by PIB Delhi
14 वें वित्त आयोग (वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019-20) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को ग्राम पंचायतों के लिए 14191.78 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक के लिए पश्चिम बंगाल को ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के सभी तीन स्तरों के लिए 21,611.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस राशि में से आज की तारीख तक वित्त वर्ष 2025-26 तक पश्चिम बंगाल को 19639.99 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। 15 वें वित्त आयोग के अनुदान की अंतिम किस्त, अर्थात वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की दूसरी किस्त, पश्चिम बंगाल को अभी जारी की जानी है, क्योंकि राज्य ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली किस्त के लिए अनुदान हस्तांतरण प्रमाणपत्र (जीटीसी) इस मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं किया है।
पश्चिम बंगाल राज्य में 14 वें और 15 वें वित्त आयोग के तहत 2019 से पंचायत/ग्रामीण स्थानीय निकायों को आवंटित धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:-
केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत जिलेवार निधि आवंटन का विवरण केंद्र सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है, क्योंकि पंचायतों के बीच 15वें वित्त आयोग के अनुदानों का बाद का आवंटन राज्य सरकारों द्वारा नवीनतम राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। हालाँकि, 15 वें केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायतों का वर्षवार व्यय विवरण ई-ग्रामस्वराज पोर्टल (https://egramswaraj.gov.in) पर उपलब्ध है
केन्द्र सरकार द्वारा दार्जिलिंग और कलिम्पोंग सहित पंचायतों के अंतर्गत शुरू/निर्माणाधीन/पूरी हो चुकी परियोजनाओं का जिलावार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।
प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) में दी गई जानकारी के अनुसार, 2022-23 से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तरी दिनाजपुर जिलों में प्रशिक्षित प्रतिभागियों का विवरण इस प्रकार है: -
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जिला पंचायत प्रशिक्षण एवं संसाधन केंद्र (स्थानीय निकाय-दार्जिलिंग)
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जिला पंचायत प्रशिक्षण एवं संसाधन केंद्र (स्थानीय निकाय-कालिम्पोंग)
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जिला पंचायत प्रशिक्षण एवं संसाधन केंद्र (जिला पंचायत - उत्तर दिनाजपुर)
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चूँकि पश्चिम बंगाल राज्य ने स्वामित्व योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए स्वामित्व योजना पश्चिम बंगाल राज्य में लागू नहीं की गई है।
यह जानकारी केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने 09 दिसंबर 2025 को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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पीके/ केसी/ एसके
(रिलीज़ आईडी: 2201020)
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