भारी उद्योग मंत्रालय
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इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन

प्रविष्टि तिथि: 09 DEC 2025 3:36PM by PIB Delhi

वित्त वर्ष 2020-2025 के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की पहुंच में साल-दर-साल वृद्धि इस प्रकार है: -

(संख्या लाख में)

वित्तीय वर्ष/श्रेणी

2019-20

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

पंजीकृत आईसीई वाहन

 

244.20

173.79

179.86

211.49

229.60

242.84

पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी)

 

1.74

1.43

4.59

11.83

16.81

19.68

ईवी प्रवेश

0.71 प्रतिशत

0.82 प्रतिशत

2.49 प्रतिशत

5.30 प्रतिशत

6.82 प्रतिशत

7.50 प्रतिशत

स्रोत: वाहन पोर्टल

इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय ने घरेलू विनिर्माण के लिए आपूर्ति श्रृंखला की सुगमता मज़बूत करने हेतु निम्नलिखित योजनाएँ शुरू की हैं:

  1. ऑटोमोबाइल और ऑटो उपकरण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई-ऑटो): सरकार ने 15.09.2021 को 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने हेतु पीएलआई-ऑटो योजना को मंजूरी दी। यह योजना न्यूनतम 50 प्रतिशत घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) के साथ एएटी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती है।
  2. उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: सरकार ने 12.05.2021 को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ देश में एसीसी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई-एसीसी को मंजूरी दी।
  3. पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना: पीएम ई-ड्राइव योजना 29.09.2024 को अधिसूचित की गई है। इस योजना का परिव्यय 01.04.2024 से 31.03.2028 तक चार वर्षों की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपये है (ई-2W और ई-3W को छोड़कर, जिनकी अंतिम तिथि 31.03.2026 है)। इस योजना का उद्देश्य ई-2 वॉट, ई-3वॉट, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और ई-बसों की बिक्री को प्रोत्साहित करना है। यह योजना चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास और वाहन परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन का भी समर्थन करती है। पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) निर्दिष्ट ईवी घटकों के घरेलू विनिर्माण को अनिवार्य बनाता है।

भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/एमकेएस/एसएस


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