वस्त्र मंत्रालय
जूट पैकेजिंग सामग्री
प्रविष्टि तिथि:
09 DEC 2025 3:03PM by PIB Delhi
सरकार ने जूट पैकेजिंग मटीरियल (कमोडिटी की पैकेजिंग में ज़रूरी इस्तेमाल) एक्ट, 1987 लागू किया है, ताकि यह बताया जा सके कि कौन सी चीज़ें और उन्हें किस हद तक जूट पैकेजिंग मटीरियल में पैक करना ज़रूरी है। सरकार ने 2024-25 सीज़न के लिए 100% अनाज और 20% चीनी के लिए जूट पैकेजिंग को जूट बैग में ज़रूरी करने का फ़ैसला किया है।
जूट पैकेजिंग सामग्री (पैकेजिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 के अनिवार्य पैकेजिंग के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, सरकार समय-समय पर निरीक्षण, तलाशी, जब्ती आदि सहित उपयुक्त कार्रवाई करती है। 16 जून 2015 को, सरकार ने जूट पैकेजिंग सामग्री (पैकेजिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 6, 7 और 8 के तहत सूचना और नमूने मांगने की शक्तियों, प्रवेश करने और निरीक्षण करने की शक्तियों और केंद्र और राज्यों के विभिन्न प्राधिकरणों को तलाशी और जब्ती की शक्तियों जैसे शक्तियों को सौंपने के लिए एक आदेश जारी किया है।
यह जानकारी कपड़ा राज्य मंत्री श्री पवित्रा मार्गेरिटा ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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पीके/केसी/वीएस
(रिलीज़ आईडी: 2201057)
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