सूचना और प्रसारण मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और सटीक टेलीविजन रेटिंग सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने टीआरपी दिशा-निर्देशों के मसौदे में संशोधन किया


नई प्रणाली दर्शकों की विविध और विकसित होती मीडिया उपभोग की आदतों को प्रतिबिंबित करेगी

प्रविष्टि तिथि: 10 DEC 2025 3:45PM by PIB Delhi

भारत में टेलीविजन रेटिंग का निर्धारण, टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए नीति दिशानिर्देश, 2014 द्वारा किया जाता है।

सरकार ने 2 जुलाई, 2025 को इन दिशा-निर्देशों में संशोधन का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित किया। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सक्षम बनाना, अधिक सटीक और प्रतिनिधि डेटा उत्पन्न करना और यह सुनिश्चित करना है कि टीआरपी प्रणाली देश भर के दर्शकों की विविध और विकसित होती मीडिया उपभोग की आदतों को प्रतिबिंबित करे।

प्राप्त सुझावों की जांच के बाद, संशोधित मसौदा संशोधन को सार्वजनिक परामर्श के लिए 06 नवंबर, 2025 को प्रकाशित किया गया है।

सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने आज लोकसभा में डॉ. किरसन नामदेव और श्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी।

***

पीके/केसी/एचएन/एमपी


(रिलीज़ आईडी: 2201595) आगंतुक पटल : 33
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Tamil , Telugu , Kannada