संचार मंत्रालय
जागरूकता, अवसंरचना और प्रवर्तन सहायता
दूरसंचार विभाग संचार साथी के तहत व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है और दूरसंचार से संबंधित धोखाधड़ी को रोक रहा है
संचार मित्र यानी विद्यार्थी स्वयंसेवक नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम, और संचार साथी पोर्टल और ऐप के उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए लगाए गए हैं
प्रविष्टि तिथि:
10 DEC 2025 4:54PM by PIB Delhi
दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने 22 अक्टूबर 2025 को दूरसंचार (टेलीकॉम साइबर सुरक्षा) संशोधन नियम, 2025 अधिसूचित किए हैं।
नंबरों के पुनर्सत्यापन और डिस्कनेक्शन के प्रावधान इन नियमों से पहले भी विद्यमान थे और लाइसेंसिंग शर्तों और जारी किए गए निर्देशों द्वारा शासित थे। दूरसंचार विभाग ने नागरिक केंद्रित पहल संचार साथी विकसित की है जो संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग, खोए/चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करने, अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन की जांच करने और अनधिकृत कनेक्शन की रिपोर्ट करने और मोबाइल हैंडसेट की प्रामाणिकता की जांच करने सहित अनेक सुविधाएं प्रदान करती है। नागरिकों की 'मेरा नंबर नहीं' रिपोर्ट के आधार पर, पुनर्सत्यापन में विफल रहने के बाद 1.44 करोड़ मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग अपने एएसटीआर टूल के माध्यम से जाली दस्तावेजों से प्राप्त मोबाइल कनेक्शन का पता लगाता है। पुनर्सत्यापन में विफल रहने के बाद ऐसे 86 लाख से अधिक कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए हैं।
दूरसंचार विभाग संचार साथी के तहत व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है और दूरसंचार से संबंधित धोखाधड़ी को रोक रहा है। इसके संपर्क कार्यक्रम में बहुभाषी समाचार लेख और विज्ञापन, सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल स्क्रीन और होर्डिंग, टीवी और रेडियो संदेश, दूरसंचार विभाग फील्ड इकाइयों द्वारा स्थानीय स्तर की गतिविधियां, टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के साथ एसएमएस अभियान, और व्यापक सोशल मीडिया सामग्री जैसे व्याख्यात्मक वीडियो और इन्फोग्राफिक्स शामिल हैं। संचार मित्र यानी विद्यार्थी स्वयंसेवक नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम, और संचार साथी पोर्टल और ऐप के उपयोग के बारे बारे में शिक्षित करने के लिए लगाए गए हैं। उनकी भागीदारी जमीनी स्तर पर, विशेष रूप से स्थानीय भाषाओं में संचार के माध्यम से जागरूकता को प्रगाढ़ करने में मदद करती है।
दूरसंचार विभाग नियमों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित पक्षों के साथ आवश्यक समन्वय कर रहा है। दूरसंचार (टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी) संशोधन नियम, 2025, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख यानी 22 अक्टूबर 2025 से लागू हो गए हैं।
यह जानकारी संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने आज लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी।
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पीके/केसी/पीके /डीए
(रिलीज़ आईडी: 2201740)
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