सहकारिता मंत्रालय
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त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय

प्रविष्टि तिथि: 10 DEC 2025 6:43PM by PIB Delhi

त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी अधिनियम 2025, विश्वविद्यालय को देशभर में विद्यालयों और बाहरी परिसरों की स्थापना करने का अधिकार प्रदान करता है, इसलिए विश्वविद्यालय अन्य बातों के साथ- साथ सहकारी शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने हेतु अपनी पैन-इंडिया उपस्थिति का विस्तार करने का लक्ष्य भी रखता है। इस विस्तार के दो माध्यम है: (1) पात्र संस्थानों को संबद्धता प्रदान करना, और (2) बाहरी परिसरों की स्थापना करना। विश्वविद्यालय विभिन्न राज्यों के सात संस्थानों को पहले ही अस्थायी संबद्धता प्रदान कर चुका है।

यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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