कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
अप्रेंटिसशिप और रोजगार के दौरान प्रशिक्षण (ओजेटी)
प्रविष्टि तिथि:
10 DEC 2025 4:58PM by PIB Delhi
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0) के अंतर्गत, उम्मीदवारों को उद्योग जगत का बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक के तहत रोजगार के दौरान प्रशिक्षण यानी ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) अनिवार्य है। प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं को ओजेटी की शुरूआत का विवरण और ओजेटी समापन प्रमाणपत्र एसआईडीएच पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है, जिसमें अवधि और उम्मीदवार की उपस्थिति का उल्लेख हो। उपरोक्त के आधार पर, यदि यह पाया जाता है कि प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा ओजेटी संचालित नहीं किया जा रहा है, तो संबद्धता रद्द करना, ब्लैकलिस्ट करना, जुर्माना वसूली और कानूनी कार्रवाई सहित विभिन्न दंड निर्धारित किए गए हैं।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप पदोन्नयन योजना (पीएम-एनएपीएस) के तहत, चालू वित्त वर्ष (2025-26) में 13 लाख अप्रेंटिसों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य में से अक्टूबर, 2025 तक 7.12 लाख अप्रेंटिसों को नियुक्त किया जा चुका है, शेष लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के शेष महीनों में पूरा किया जाना है।
कौशल विकास प्रणाली में अधिक अनुकूलन प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस) और माइक्रो क्रेडेंशियल (एमसी) के रूप में शिक्षण के छोटे मॉड्यूल को भी राष्ट्रीय कौशल योग्यता कार्यक्रम (एनएसक्यूएफ) के तहत अनुमोदित किया जा रहा है।
एक राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस) / माइक्रो-क्रेडेंशियल कार्यस्थल पर मापनयोग्य दक्षताओं, ज्ञान और कौशल को परिभाषित करता है, जो कौशल उन्नयन, पुनः कौशल विकास, क्रॉस-सेक्टोरल कौशल विकास और उद्योग जगत की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रित, अनुकूल शिक्षण इकाइयों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं, जिनकी अवधि 7.5 घंटे से शुरू होती है।
उद्योगों/मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) की मांग और आवश्यकता के आधार पर, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) अनिवार्य उद्योग सत्यापन के बाद राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस)/सूक्ष्म प्रमाणपत्रों को मंजूरी देती है।
इसके अलावा, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के तहत समुचित प्रावधान किए गए हैं ताकि एनओएस/एमसी में कौशल प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा संचित क्रेडिट को अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) में संग्रहीत किया जा सके और इसका इस्तेमाल उच्च स्तरीय शैक्षिक या कौशल पाठ्यक्रमों के लिए किया जा सके।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी ने आज राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।
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पीके/केसी/एसकेएस/जीआरएस
(रिलीज़ आईडी: 2201796)
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