पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
संसद का प्रश्न: सीआरजेड मानदंडों की निगरानी
प्रविष्टि तिथि:
11 DEC 2025 5:07PM by PIB Delhi
सीआरजेड अधिसूचना 2019 के अंतर्गत, सीआरजेड-I और सीआरजेड-IV क्षेत्रों में सभी विकासात्मक गतिविधियाँ या परियोजनाएँ, जो अधिसूचना के अनुसार विनियमित या अनुमत हैं, संबंधित तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिश के आधार पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा सीआरजेड मंजूरी के लिए विचाराधीन हैं। सीआरजेड-II और सीआरजेड-III क्षेत्रों में आने वाली अनुमत और विनियमित गतिविधियों पर संबंधित तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सीआरजेड मंजूरी के लिए विचार किया जाता है। हालांकि, सीआरजेड-II और सीआरजेड-III में वे परियोजनाएँ जो सीआरजेड-I या सीआरजेड-IV क्षेत्रों, या दोनों से होकर गुजरती हैं, उन पर संबंधित तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर एमओईएफसीसी द्वारा विचार किया जाएगा।
सीआरजेड मंजूरी प्रक्रियाएँ सीआरजेड-I(ए) के रूप में वर्गीकृत पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए सख्त सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। इनमें मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ और अन्य महत्वपूर्ण तटीय इकोसिस्टम शामिल हैं। इन क्षेत्रों में कुछ सीमित और विनियमित गतिविधियों जैसे कि पर्यावरण-पर्यटन सुविधाओं का निर्माण, सार्वजनिक उपयोगिता सड़कों का निर्माण और पाइपलाइन या पारेषण लाइनों का बिछाना छोड़कर सभी विकासात्मक गतिविधियाँ निषिद्ध हैं। इसलिए, योग्य समुद्री अर्थव्यवस्था परियोजनाओं के लिए मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, वहीं मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों जैसे संवेदनशील आवासों के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।
तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (सीआरजेड) अधिसूचना, 2019 के अनुसार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (सीजेडएमए) अधिसूचना के प्रवर्तन और निगरानी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे। इस कार्य में सहायता के लिए, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन करेंगे, जिनमें मछुआरों सहित स्थानीय पारंपरिक तटीय समुदायों के कम से कम तीन प्रतिनिधि शामिल होंगे।
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (सीजेडएमए) को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5, 10 और 19 के तहत तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (सीआरजेडएमए) को सीआरजेड अधिसूचना के प्रावधानों को लागू करने और उनकी निगरानी करने का अधिकार दिया गया है। मंत्रालय समय-समय पर तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एससीजेडएमए) को उल्लंघन की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी करता रहा है। राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एनसीजेडएमए) ने 26/09/2025 को आयोजित अपनी 48वीं बैठक में इस मामले पर विचार-विमर्श किया। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के तटीय जल संरक्षण प्राधिकरण (सीजेडएमए) को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5, 10 और 19 के तहत सभी तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पहले से ही सौंपे गए अधिकारों के अनुसार ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), राष्ट्रीय समुद्री अपशिष्ट नीति के निर्माण के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते, अपने संबद्ध कार्यालय राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर) के माध्यम से भारतीय तटों और आसपास के समुद्रों में समुद्री अपशिष्ट के सामयिक और स्थानिक वितरण की निगरानी करने और समुद्री अपशिष्ट के वितरण का मानचित्रण करने के लिए कई अध्ययन शुरू किए हैं।
इसके अलावा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और इसके संशोधनों को अधिसूचित किया है, जो देश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2022 से कम उपयोगिता और अधिक कचरा फैलाने की क्षमता वाले कुछ विशेष एकल-उपयोग प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है और 31 दिसंबर, 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर भी रोक लगा दी है। इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) संबंधी दिशानिर्देश भी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 के अंतर्गत 16 फरवरी, 2022 को अधिसूचित किए गए हैं।
इसके अलावा, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन, मिशन लाइफ और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए हैं ताकि स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण का विकास हो सके और समुद्री कचरे की रोकथाम में योगदान दिया जा सके।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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पीके/केसी/एमकेएस/डीए
(रिलीज़ आईडी: 2202553)
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