श्रम और रोजगार मंत्रालय
महिलाओं के रोजगार के लिए योजनाएँ
कार्यबल में महिलाओं की सुविधाओं को बढ़ावा देना
प्रविष्टि तिथि:
11 DEC 2025 5:37PM by PIB Delhi
रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा स्रोत आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।
नवीनतम उपलब्ध वार्षिक श्रम बल भागीदारी रिपोर्ट के अनुसार, देश में 2023-24 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए सामान्य स्थिति में अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 60.1% है। इसके अलावा, देश में 2023-24 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर (यूआर) 3.2% है।
रोजगार सृजन और रोजगार क्षमता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। सरकार महिला श्रम बल सहभागिता दर (एलएफपीआर) को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है ।
सरकार ने महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए जीवन-चक्र निरंतरता के आधार पर बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। परिणामस्वरूप, भारत महिला-प्रधान विकास से महिला-नेतृत्व वाले विकास की ओर तीव्र गति से अग्रसर हो रहा है, जिसका उद्देश्य एक ऐसे नए भारत का निर्माण करना है जहाँ महिलाएं तीव्र गति और सतत राष्ट्रीय विकास में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।
महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, चार श्रम संहिताएं - मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों संहिता, 2020 को 21 नवंबर 2025 से लागू किया गया है, जिसमें 29 पूर्ववर्ती श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाया गया है।
इन श्रम संहिताओं में महिला श्रम बल की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रावधान हैं, जैसे:
- कार्यस्थल पर विवादों के समाधान में महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए शिकायत निवारण समिति में उनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
- 26 सप्ताह तक का सवैतनिक मातृत्व अवकाश, साथ ही गोद लेने वाली और बच्चे को जन्म देने वाली माताओं के लिए 12 सप्ताह का अवकाश और जहां संभव हो, मातृत्व अवकाश के बाद दूरस्थ कार्य की अनुमति।
- महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच जमीन के ऊपर स्थित खानों में और सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच जमीन के नीचे स्थित खानों में (उनकी सहमति से) विशिष्ट भूमिकाओं में काम करने की अनुमति देना, साथ ही कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए अन्य प्रावधान करना।
- समान या मिलते-जुलते काम के लिए वेतन और रोजगार की शर्तों के मामलों में लिंग आधारित भेदभाव पर रोक।
- कामकाजी माताओं को काम और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने में मदद करने के लिए छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्रेच सुविधाओं को बढ़ावा देना।
इसके अलावा, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020 के तहत महिलाओं को सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित किया जा सकता है और सुरक्षा, छुट्टियों और कार्य घंटों से संबंधित शर्तों के अधीन उनकी सहमति से सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद भी नियोजित किया जा सकता है। संहिता में यह भी प्रावधान है कि किसी भी खतरनाक या जोखिमपूर्ण प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल करने से पहले प्रतिष्ठानों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाने चाहिए।
इसके अलावा, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल भी चलाया जा रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन जॉब फेयर की जानकारी, नौकरी की खोज और मिलान, कैरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि सहित कैरियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाला एक ही स्थान पर उपलब्ध समाधान है। यह सब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [ www.ncs.gov.in ] के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
इसके अतिरिक्त, सरकार रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता बढ़ाने और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नामक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना लागू कर रही है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' (एसएच अधिनियम) के विभिन्न प्रावधानों को विधिवत रूप से समाहित करते हुए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म "एसएचई-बॉक्स पोर्टल" स्थापित किया है।
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
पीके/केसी/पीएस
(रिलीज़ आईडी: 2203676)
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