पर्यटन मंत्रालय
ग्रीन और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना
प्रविष्टि तिथि:
15 DEC 2025 4:23PM by PIB Delhi
पर्यटन मंत्रालय विभिन्न पहलों के माध्यम से भारत को समग्र रूप से बढ़ावा देता है। वर्तमान गतिविधियों के हिस्से के रूप में, इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम भी किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय ने इकोटूरिज्म के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार की है जिसे राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को भेजा गया था।
होटलों के स्टार वर्गीकरण के लिए दिशानिर्देशों में पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अनिवार्य किया गया है, जैसे: (a) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (b) वर्षा जल संचयन (c) अपशिष्ट प्रबंधन (d) हवा, पानी और प्रकाश के लिए प्रदूषण नियंत्रण विधि (e) रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के लिए नॉन-सीएफसी उपकरणों की शुरुआत और वर्गीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल अन्य उपाय और पहल। मंत्रालय ने सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति भी तैयार की गई है और यह राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को भेजी गई थी। रणनीति के अनुरूप, पर्यटकों और पर्यटन व्यवसायों को सतत पर्यटन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ (टीएफएल) कार्यक्रम शुरू किया गया था।
पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। इसका विवरण नीचे दिया गया है: -
(i) पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा मुख्य रूप से राज्य का विषय है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ लगातार इस मामले को उठा रहा है ताकि पर्यटकों के लिए ज़मीनी सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए समर्पित पर्यटक पुलिस का गठन किया जा सके। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू - कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पर्यटक पुलिस तैनात की है।
(ii) पर्यटकों के लिए यात्रा को सुरक्षित बनाने के मंत्रालय के लगातार प्रयासों के तहत, पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए भारत में यात्रा से संबंधित जानकारी के मामले में सहायता सेवा प्रदान करने और भारत में यात्रा के दौरान संकट में फंसे पर्यटकों को उचित मार्गदर्शन देने के लिए टोल फ्री नंबर 1800111363 या शॉर्ट कोड 1363 पर 12 भाषाओं में 24x7 मल्टी-लिंगुअल पर्यटक हेल्पलाइन शुरू की है। इसमें 10 अंतरराष्ट्रीय भाषाएँ (जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इतालवी, पुर्तगाली, रूसी, चीनी, जापानी, कोरियाई, अरबी), हिंदी और अंग्रेजी शामिल हैं।
(iii) सरकार ने डेडिकेटेड नॉन-लैप्सेबल कॉर्पस फंड - निर्भया फंड स्थापित किया है, जिसका प्रबंधन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार के लिए डिज़ाइन की गई परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। पर्यटन मंत्रालय सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से समय-समय पर निर्भया फंड के तहत 'महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थलों' का लाभ उठाने का अनुरोध कर रहा है। इसका उपयोग विशेष रूप से महिला पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार के लिए डिज़ाइन की गई परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।
(iv) पर्यटन मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों के साथ 'सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन के लिए आचार संहिता' को अपनाया है। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन विभाग शामिल हैं। यह कुछ दिशानिर्देश हैं ताकि प्रतिष्ठा, सुरक्षा और शोषण से मुक्ति जैसे बुनियादी अधिकारों के सम्मान के साथ पर्यटकों और स्थानीय निवासियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जा सके।
यह जानकारी केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।
*******
पीके/केसी/पीके/डीके
(रिलीज़ आईडी: 2204202)
आगंतुक पटल : 138