नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
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भारत ने पिछले दस वर्षों में 2,361 मेगावाट बायोमास क्षमता, 228 मेगावाट अपशिष्ट-से-ऊर्जा और 2.88 लाख बायोगैस संयंत्र जोड़े हैं

प्रविष्टि तिथि: 17 DEC 2025 12:45PM by PIB Delhi

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (एनबीपी) के प्रथम चरण के अंतर्गत देश में जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना का समर्थन करता है, जिसे 02.11.2022 को अधिसूचित किया गया था। इसके लिए वर्ष 2022-23 से 2025-26 की अवधि हेतु 998 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। प्रदान की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

पिछले दस वर्षों के दौरान, सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जैव ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन कर रही है, जिनमें 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी), वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक नया राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद कार्यक्रम (एनएनबीओएमपी), 12वीं योजना अवधि के दौरान चीनी मिलों में ग्रिड-इंटरैक्टिव बायोमास बिजली और बैगास सह-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना, 12वीं योजना अवधि के दौरान शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशेषों से ऊर्जा पर कार्यक्रम, और वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक देश में चीनी मिलों और अन्य उद्योगों में बायोमास आधारित सह-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना शामिल हैं।

पिछले दस वर्षों में देश में स्थापित जैव ऊर्जा परियोजनाओं का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है। इसके अलावा, एनबीपी चरण-I के तहत नई जैव ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

अनुलग्नक-I

राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत देश में जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए वर्तमान सीएफए सहायता निम्नानुसार दी जाती है:

अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम

सीएफए (करोड़ रुपये में)

बायोगैस उत्पादन

0.25 करोड़ रुपये प्रति 12000 घन मीटर/दिन

बायोसीएनजी उत्पादन

नए बायोगैस संयंत्र से बायोसीएनजी उत्पादन के लिए प्रति 4800 किलोग्राम/दिन 4.0 करोड़ रुपये

वर्तमान बायोगैस संयंत्र से बायोसीएनजी उत्पादन के लिए 3.0 करोड़ रुपये प्रति 4800 किलोग्राम/दिन

बायोगैस पर आधारित बिजली उत्पादन

नए बायोगैस संयंत्र से विद्युत उत्पादन के लिए 0.75 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट

0.5 करोड़ रुपये/मेगावाट (वर्तमान बायोगैस संयंत्र से बिजली उत्पादन के लिए)

जैव एवं कृषि-औद्योगिक अपशिष्ट पर आधारित ऊर्जा

0.4 करोड़ रुपये/मेगावाट

बायोमास गैसीफायर

विद्युत अनुप्रयोगों के लिए दोहरे ईंधन वाले इंजनों के साथ 2,500 रुपये प्रति किलोवाट-ई

विद्युत अनुप्रयोग के लिए 100 प्रतिशत गैस इंजन के साथ 15,000 रुपये प्रति किलोवाट-ऊर्जा

थर्मल अनुप्रयोगों के लिए 2 लाख रुपये प्रति 300 किलोवाट था

 

बायोमास कार्यक्रम

सीएफए

ब्रिकेट निर्माण संयंत्र

9.00 लाख रुपये/टीपीएच

(अधिकतम सीएफए- 45.00 लाख रुपये प्रति परियोजना)

नॉन-टॉरिफाइड पेलेट निर्माण संयंत्र

प्रति मीट्रिक टन प्रति घंटा उत्पादन क्षमता के लिए 21 लाख रुपये या एक टीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी के लिए विचार की गई पूंजी लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो (प्रति परियोजना अधिकतम 105 लाख रुपये)

टॉरिफाइड पेलेट निर्माण संयंत्र

42 लाख रुपये प्रति मीट्रिक टन प्रति घंटा उत्पादन क्षमता या एक टीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी के लिए विचारित पूंजी लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो (प्रति परियोजना अधिकतम 210 लाख रुपये)

गैर-बैगास सह-उत्पादन परियोजनाएं

40 लाख रुपये/मेगावाट

अधिकतम सीएफए (सीएफए) - 5.00 करोड़ रुपये प्रति परियोजना)

 

बायोगैस कार्यक्रम

सीएफए

छोटे बायोगैस संयंत्रों के लिए (1-25 घन मीटर/दिन संयंत्र क्षमता):

पौधे के आकार (घन मीटर में) के आधार पर प्रति पौधा 9,800 रुपये से 70,400 रुपये तक

विद्युत उत्पादन और तापीय अनुप्रयोगों के लिए (25 - 2500 घन मीटर/दिन संयंत्र क्षमता):

विद्युत उत्पादन के लिए 35,000 रुपये से 45,000 रुपये प्रति किलोवाट तक

थर्मल अनुप्रयोगों के लिए 17,500 रुपये से 22,500 रुपये प्रति किलोवाट समतुल्य

नोट: पूर्वोत्तर क्षेत्र, द्वीपसमूह, पंजीकृत गौशालाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों के लिए मानक सीएफए से 20 प्रतिशत अधिक है

अनुलग्नक- II

लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2809, भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित, जिसका उत्तर 17.12.2025 को 'जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता' विषय पर दिया जाना है

पिछले दस वर्षों के दौरान देश में स्थापित जैव ऊर्जा परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

 

 

बायोमास परियोजनाएं

अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं

बायोगैस संयंत्र

क्र.संख्या

राज्य

क्षमता (मेगावाट)

क्षमता (एमवीई)

नग

1

आंध्र प्रदेश

35.1

35.95

28505

2

अरुणाचल प्रदेश

0

0

349

3

असम

2

0

23612

4

बिहार

39.8

0.32

236

5

छत्तीसगढ

54

0

11030

6

गोवा

0

1

140

7

गुजरात

12

15.2

5427

8

हरियाणा

87.4

17.39

3487

9

हिमाचल प्रदेश

1.5

0

294

10

झारखंड

14.8

1.04

545

11

कर्नाटक

536.81

8.41

34657

12

केरल

1.55

0.23

9639

13

मध्य प्रदेश

31.2

5.86

32120

14

महाराष्ट्र

1073.5

24.26

71653

15

मणिपुर

0

0

25

16

मेघालय

0

0

867

17

मिजोरम

0

0

648

18

नगालैंड

0

0

102

19

ओडिशा

0.6

0

5966

20

पंजाब

140.29

21.77

19288

21

राजस्थान

19.85

1.19

2404

22

सिक्किम

0

0

170

23

तमिलनाडु

112.55

8.68

1740

24

तेलंगाना

4.03

9.79

11159

25

त्रिपुरा

0

0

546

26

उत्तराखंड

12.5

6.89

8362

27

उत्‍तर प्रदेश

146.6

41.34

3594

28

पश्चिम बंगाल

31.6

4.06

851

29

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

0

0

0

30

चंडीगढ़

0

0

0

31

दादरा एव नगर हवेली और दमन एवं दीव

3.75

0

18

32

दिल्ली राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र

0

24.17

0

33

जम्मू और कश्मीर

0

0

101

34

लद्दाख

0

0

0

35

लक्षद्वीप

0

0

0

36

पुदुचेरी

0

0

0

37

अन्य

0

0

10544

 

कुल

2361.43

227.56

288079

****

पीके/केसी/एसएस/जीआरएस

 


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