संचार मंत्रालय
ट्राई ने आईआरडीएआई से विनियमित संस्थाओं के लिए 1600-श्रृंखला को अपनाना अनिवार्य करने वाला निर्देश जारी किया
प्रविष्टि तिथि:
17 DEC 2025 5:13PM by PIB Delhi
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने 16 दिसंबर, 2025 को एक निर्देश जारी किया जिसमें यह अनिवार्य किया गया कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा विनियमित संस्थाओं को उपभोक्ताओं को सेवा तथा लेनदेन संबंधी कॉल करने के लिए 15 फरवरी, 2026 की अंतिम तिथि तक ‘1600’ श्रृंखला वाले नंबर अपनाने होंगे। यह निर्देश उपभोक्ता विश्वास बढ़ाने, स्पैम पर अंकुश लगाने और वॉयस कॉल के माध्यम से की जाने वाली धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया है। अंतिम तिथि का आदेश आईआरडीएआई के परामर्श से जारी किया गया है। इससे पूर्व ट्राई ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित संस्थाओं के लिए 1600 श्रृंखला वाले नंबर को अनिवार्य रूप से अपनाने के लिए इसी तरह के निर्देश जारी किए थे।
ट्राई की नियामक पहल के जवाब में दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र की संस्थाओं एवं सरकारी संगठनों को ‘1600’ श्रृंखला वाले नंबर आवंटित किए गए हैं ताकि उनकी सेवा और लेनदेन संबंधी फोन कॉल को अन्य वाणिज्यिक संचारों से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके। यह श्रृंखला नागरिकों को विनियमित वित्तीय संस्थाओं से आने वाली वैध फोन कॉल की विश्वसनीय रूप से पहचान करने में सक्षम बनाएगी।
टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को श्रृंखला आवंटित करने और नंबर संसाधनों का आवंटन करने के बाद ट्राई, बीएफएसआई क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा 1600 श्रृंखला को अपनाने के लिए टीएसपी और बीएफएसआई क्षेत्र के नियामकों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहा है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, लगभग 570 संस्थाओं ने पहले ही 1600 श्रृंखला के नंबर अपना लिए हैं और कुल 3000 से अधिक नंबर की सदस्यता ली गई है। हितधारकों के साथ ट्राई की बातचीत के आधार पर, यह माना गया कि अब समय आ गया है कि इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करना अनिवार्य किया जाए ताकि सेवा और लेनदेन संबंधी फोन कॉल के लिए मानक 10-अंकीय नंबर का उपयोग जारी रखने वाली संस्थाएं भी 1600 श्रृंखला के नंबर को अपना सकें, जिससे विश्वसनीय वित्तीय संस्थानों के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी या भ्रामक फोन कॉल के जोखिम को कम किया जा सके। ट्राई ने नियामकों की संयुक्त समिति (जेसीओआर) की बैठकों के दौरान हुई चर्चाओं के बाद आईआरडीएआई से समयसीमा के संबंध में सुझाव प्राप्त किए हैं। इन सुझावों के आधार पर अब एक कार्यान्वयन कार्यक्रम जारी किया गया है।
1600-श्रृंखला के नंबरों को व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से अपनाने से उपभोक्ता सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार होगा और वॉयस कॉल के माध्यम से किए जाने वाले प्रतिरूपण-आधारित वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी।
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पीके/केसी/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 2205725)
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